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मप्र पंचायत चुनाव: नॉमिनेशन फॉर्म के साथ पंचायतों का नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगाना होगा अनिवार्य, बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए
Mon, 13 Dec 2021 06:23 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Mon, 13 Dec 2021 06:23 PM IST
सार
पंचायत चुनावों के लिए सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फॉर्म के साथ पंचायत का नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यह नो ड्यूज सर्टिफिकेट निर्वाचन के पहले के वित्त वर्ष तक का होना आवश्यक होगा।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के पहले चरण के तहत 6 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए नामांकन 13 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म के साथ पंचायतों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे। अगर नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तो नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों का बिजली बिल भी बकाया नहीं होना चाहिए।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्त वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित फॉर्मेट में नो ड्यूज सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत के लिए सचिव, जनपद पंचायत के लिए सीईओ, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए सीईओ, जिला पंचायत जारी करेंगे। उम्मीदवार जिस पंचायत के लिए नामांकन भर रहा है, उसे उस पंचायत का नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार इससे पहले किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी/सदस्य रहा है तो उसे पूर्व पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई उम्मीदवार पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद/जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद/जिला पंचायत के साथ-साथ ग्राम पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ-साथ संबंधित जिला/जनपद पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
नामांकन 13 दिसंबर से
पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन फॉर्म 13 से 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे। नामांकन फॉर्म की पड़ताल 21 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार को नाम वापस लेने का मौका 23 दिसंबर तक रहेगा। 23 दिसंबर को ही चुनाव चिह्न भी दे दिए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 8 हजार रुपये, जनपद पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 4 हजार रुपये, सरपंच पद के उम्मीदवार को 2 हजार रुपये एवं पंच पद के उम्मीदवार को 400 रुपये नामांकन फॉर्म के साथ जमा कराने होंगे। अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला उम्मीदवार को आधी राशि ही जमा करनी होगी।
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राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्त वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित फॉर्मेट में नो ड्यूज सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत के लिए सचिव, जनपद पंचायत के लिए सीईओ, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए सीईओ, जिला पंचायत जारी करेंगे। उम्मीदवार जिस पंचायत के लिए नामांकन भर रहा है, उसे उस पंचायत का नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि उम्मीदवार इससे पहले किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी/सदस्य रहा है तो उसे पूर्व पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई उम्मीदवार पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद/जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद/जिला पंचायत के साथ-साथ ग्राम पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ-साथ संबंधित जिला/जनपद पंचायत का भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
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नामांकन 13 दिसंबर से
पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन फॉर्म 13 से 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे। नामांकन फॉर्म की पड़ताल 21 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार को नाम वापस लेने का मौका 23 दिसंबर तक रहेगा। 23 दिसंबर को ही चुनाव चिह्न भी दे दिए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 8 हजार रुपये, जनपद पंचायत सदस्य के उम्मीदवार को 4 हजार रुपये, सरपंच पद के उम्मीदवार को 2 हजार रुपये एवं पंच पद के उम्मीदवार को 400 रुपये नामांकन फॉर्म के साथ जमा कराने होंगे। अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला उम्मीदवार को आधी राशि ही जमा करनी होगी।
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