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MP Panchayat Chunav: निर्वाचन आयोग ने OBC के लिए आरक्षित पदों की निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित किया

Sat, 18 Dec 2021 11:27 AM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: रवींद्र भजनी Updated Sat, 18 Dec 2021 11:27 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने फिलहाल OBC के लिए आरक्षित पदों की निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इससे पहले पंचायत राज संचालनालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की आरक्षण प्रक्रिया टाल दी थी। 
 

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MP Panchayat Chunav: Election Commission postpones the election process of reserved posts for OBC
बिहार पंचायत चुनाव परिणाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तय तारीख पर होना मुश्किल लग रहा है। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। इससे पहले पंचायत राज संचालनालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 18 दिसंबर को आयोजित आरक्षण प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था। 
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राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत OBC के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पंचायत चुनावों के संबंध में सुनाए फैसले के आधार पर शुक्रवार को राज्य में OBC सीटों पर पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। 
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अध्यक्ष पदों का आरक्षण भी टला
मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय ने शुक्रवार देर शाम को जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया को टाल दिया गया था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण की कार्यवाही 14 दिसंबर को होनी थी। मामला हाईकोर्ट में था, इस वजह से इसे टालकर 18 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। अब इसे अगले आदेश तक टाल दिया गया है। दरअसल, जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर अजा, अजजा, OBC और महिला वर्ग का आरक्षण तय होना था। 
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