फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   MP News: Minister Bhupendra Singh's instructions do not give provisional fire NOC, Fire Act will be implemente

MP News: जबलपुर हादसे के बाद प्रदेश में प्रोविजनल फायर NOC देने पर रोक, अग्निशमन एक्ट जल्द लागू होगा

Tue, 09 Aug 2022 10:05 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 09 Aug 2022 10:05 AM IST
सार

मध्य प्रदेश के जबलपुर के निजी अस्पताल में अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद सरकार गंभीर है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश में प्रोविजनल फायर एनओसी जारी नहीं करने के निर्देश दिए है। साथ ही प्रदेश में जल्द ही अग्निशमन एक्ट लागू किया जाएगा।  
 

विज्ञापन
MP News: Minister Bhupendra Singh's instructions do not give provisional fire NOC, Fire Act will be implemente
मध्यप्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह - फोटो : Twitter@

विस्तार

भोपाल और जबलपुर के अस्पतालों में अग्निकांड को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश में जल्द ही अग्निशमन एक्ट लागू होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रोविजनल फायर एनओसी जारी नहीं होगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।  

विज्ञापन


नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि फायर ऑथोरिटी की ओर से एक वर्ष के लिए प्रोविजनल फायर एनओसी देने का प्रचलन है। यह उचित नहीं है। इसके स्थान पर बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने के बाद पूर्णता प्रमाण-पत्र देते समय फायर ऑथोरिटी द्वारा बिल्डिंग का निरीक्षण करके फायर एनओसी जारी की जानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को दिए हैं। मंत्री ने निर्देशित किया है कि अग्निशमन अधिनियम को एक माह में तैयार करें। इससे अधिनियम को आगामी विधानसभा सत्र में पारित कराया जा सके। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में वर्तमान में अग्निशमन एक्ट लागू नहीं है। इससे मैदानी स्तर पर अग्निशमन को लेकर कई विसंगतियां पैदा हो रही हैं। भूमि विकास नियम के अंतर्गत विभाग द्वारा नगरपालिक निगमों के आयुक्त एवं संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को नगरीय क्षेत्रों, जिला कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड को संबंधित क्षेत्र के लिये फायर अथॉरिटी घोषित किया गया है।
विज्ञापन


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed