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MP High court: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खिलाफ याचिका दायर, मंगलवार को होगी सुनवाई

Mon, 06 Dec 2021 11:10 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 06 Dec 2021 11:10 PM IST
सार

याचिका में कहा गया है राज्य सरकार ने पूर्व में तरह आरक्षण लागू कर चुनाव करवाने के संबंध में अध्यादेश पारित किया है। सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश कांग्रेस शासनकाल में निर्धारित आरक्षण को निरस्त कर लागू किया गया है।

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MP High Court: Petition filed against three tier panchayat elections hearing will be held on Tuesday Latest News Update
MP High Court - फोटो : Social Media

विस्तार

प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ ने मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की है। भोपाल निवासी मनमोहन नायर तथा गाडरवाडा निवासी संदीप पटैल की तरफ से दायर की गई याचिकाओं में प्रदेश में तीन चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनौती दी गई है। 

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याचिका में कहा गया है राज्य सरकार ने पूर्व में तरह आरक्षण लागू कर चुनाव करवाने के संबंध में अध्यादेश पारित किया है। सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश कांग्रेस शासनकाल में निर्धारित आरक्षण को निरस्त कर लागू किया गया है। प्रदेश सरकार का उक्त आध्यादेश पंचायत चुनाव एक्ट का उल्लंघन करता है।
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याचिका में कहा गया था कि पंचायत एक्ट में रोटेशन व्यवस्था का प्रावधान है। पूर्व की तरफ आरक्षण करना पंचायम एक्ट की रोटेशन व्यवस्था खिलाफ है। इसके अलावा 2018 में निवाडी जिला का गठन किया गया है। बिना सीमांकन किए नए जिले में पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। 
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दोनों याचिकाओं के शीघ्र सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। चीफ जस्टिस ने याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की है।

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