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Mandsaur: 45 लाख का 283 किलो सीपीएस पद्धति का डोडाचूरा जब्त, राजस्थान के दो तस्कर गिरफ्तार
Fri, 12 Apr 2024 10:54 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, मंदसौर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, मंदसौर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 12 Apr 2024 10:54 PM IST
सार
मंदसौर में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों कब्जे से 283 किलो डोडाचूरा जब्त किया गया है। इसकी कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जाती है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।
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मंदसौर पुलिस ने डोडाचूरा ले जाते दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मंदसौर पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध रूप से परिवहन कर ले जाया जा रहा 283 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जब्त किया है। इसकी कीमत 45 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में दो राजस्थानी तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।
मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना पुलिस के अनुसार थाने पर पदस्थ सउनि दिग्वीजय सिंह ने मुखबिर सूचना के आधार पर थाना मल्हारगढ़ क्षेत्र के भेंसाखेड़ा माताजी रोड उपवन के पास दबिश दी। आरोपी युवराज सिंह पिता शिव सिंह सिसौदिया (21) व अशौक पिता प्रभुलाल पाटीदार (35) को रोका। दोनों लालपुरा थाना रंठाजना जिला प्रतापगढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। उनके कब्जे वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध मादक पदार्थ 283 किलो 500 ग्राम सीपीएस डोडाचूरा जब्त किया गया। इस पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। जब्त डोडाचूरा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में 42 लाख 52 हजार 500 रुपये कीमत बताई जा रही है। मल्हारगढ़ थाने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 86/24 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
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मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना पुलिस के अनुसार थाने पर पदस्थ सउनि दिग्वीजय सिंह ने मुखबिर सूचना के आधार पर थाना मल्हारगढ़ क्षेत्र के भेंसाखेड़ा माताजी रोड उपवन के पास दबिश दी। आरोपी युवराज सिंह पिता शिव सिंह सिसौदिया (21) व अशौक पिता प्रभुलाल पाटीदार (35) को रोका। दोनों लालपुरा थाना रंठाजना जिला प्रतापगढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। उनके कब्जे वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध मादक पदार्थ 283 किलो 500 ग्राम सीपीएस डोडाचूरा जब्त किया गया। इस पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। जब्त डोडाचूरा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में 42 लाख 52 हजार 500 रुपये कीमत बताई जा रही है। मल्हारगढ़ थाने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 86/24 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
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