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मध्यप्रदेश : आरएसएस से जुड़ी संस्था को जमीन देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पुलिस ने की पानी की बौछारें

Mon, 12 Jul 2021 12:22 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, भोपाल
पीटीआई, भोपाल Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 12 Jul 2021 12:22 AM IST
सार

  • इस मामले में पुलिस ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित आठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नामजद और 200 पार्टी कार्यकर्ताओं पर बिना अनुमति के प्रदर्शन करने एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है।

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Madhya Pradesh: Water cannon on Congress workers protesting against giving land to RSS affiliated organization
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस रोकती हुई - फोटो : social media

विस्तार

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भोपाल स्थित गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के पार्क की जमीन को आरएसएस से जुड़ी एक संस्था को दिए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार को यहां विरोध प्रदर्शन किया, जबकि पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछरें की।

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अधिकारियों के अनुसार, यह घटना उस वक्त हुई जब राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता यहां गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने दिग्विजय सहित आठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नामजद और 200 पार्टी कार्यकर्ताओं पर बिना अनुमति के प्रदर्शन करने एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है।
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दिग्विजय ने संवाददाताओं को बताया, पुलिस ने हम पर पानी की बौछारें की। पानी मेरे कान में भी गया। लेकिन जब तक औद्योगिक क्षेत्र के एसोसिएशन का साथ रहेगा, हम इस जमीन के आवंटन के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की ये लड़ाई मजदूरों के लिए है और हम उनकी लड़ाई अदालत, सड़क एवं विधानसभा में लड़ेंगे।
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कांग्रेस नेता ने कहा कि आज यह जमीन जिस संस्था को दी गई उसने इसके निर्माण की कोई अनुमति नहीं ली है। इस आद्योगिक क्षेत्र के 95 प्रतिशत उद्योगपति इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोविंदपुरा क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी इस बगीचे में पेड़ों की छांव में आराम एवं भोजन करते हैं। ऐसे में पार्क की जमीन किसी संस्था को देना न्यायोचित नहीं है।

दिग्विजय ने बताया कि यह भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) भोपाल के अनुषंगी निर्माण का औद्योगिक क्षेत्र है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री रहते इस पार्क में मैंने भी पौधा लगाया था। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्क में पौधा लगाया था। स्व. बाबूलाल गौर जी और पूर्व उद्योग मंत्री राजेन्द्र सिंह ने भी यहां पौधा लगाया था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।

वहीं, मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया, शिवराज सरकार गोविंदपुरा में पार्क की जमीन आरएसएस से जुड़ी संस्था को एक रुपए में दे रही है। इस कृत्य का प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह और दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया।

पुलिस बल तैनात करने के साथ-साथ बैरिकेड भी लगाये गए 

उन्होंने कहा, शिवराज जी, ये मत भूलिए कि कल के बाद परसों भी आता है। वहीं, मौके पर मौजूद भोपाल कलेक्टर ने कहा, इस जमीन के लिए उद्योग विभाग अनुमति दे चुका है। सभी विधिक अनुमतियां हैं। मालूम हो कि रविवार को ही इस जमीन का भूमिपूजन किया जा रहा था। इसके लिए बड़ी तादात में पुलिस बल तैनात करने के साथ-साथ बैरिकेड भी लगाये गए थे।

इसी बीच, इस जमीन की भूमि पूजन में शामिल हुए मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से कहा, इस जमीन पर लघु उद्योग भारती कार्यालय नहीं, बल्कि कौशल विकास का एक बड़ा केन्द्र बन रहा है, जहां युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा एवं उनको रोजगार मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सब कार्यों का विरोध करती है और वह इसमें भी राजनीति कर रही है। सारंग ने बताया कि एक भी उद्योगपति इस पार्क को कौशल विकास केंद्र बनाने का विरोध नहीं कर रहा है। वहीं, अशोका गार्डन पुलिस थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया, पुलिस ने पानी की बौछार की है।

उन्होंने कहा, इस मामले में दिग्विजय सिंह एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित आठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नामजद एवं करीब 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना नाम के भादंवि की धारा 188, 269 एवं 147 के तहत अशोका गार्डन पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। श्रीवास्तव ने बताया कि इन लोगों ने प्रदर्शन करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते इलाके में धारा 144 लगी हुई थी और चार से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। इन्होंने धारा 144 की अवहेलना किया है और कोरोना महामारी फैलाने का अपराध किया है।

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