फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Madhya Pradesh: Two death sentences for the youth who raped and killed a 4-year-old girl

मध्य प्रदेश: 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले युवक को दो मृत्युदंड, कोर्ट ने माना रेअरेस्ट ऑफ रेअर केस

Sat, 26 Mar 2022 08:46 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: रवींद्र भजनी Updated Sat, 26 Mar 2022 08:46 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के मुरैना में पिछले साल 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले युवक को दो बार मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस केस को रेअरेस्ट ऑफ रेअर मानकर यह सजा सुनाई है। 
 

विज्ञापन
Madhya Pradesh: Two death sentences for the youth who raped and killed a 4-year-old girl
एमपी स्पेशल कोर्ट - फोटो : file photo

विस्तार

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले 32 वर्षीय युवक को दो बार मृत्युदंड की सजा सुनाई है। आरोपी इससे पहले भी बच्ची की रिश्तेदार से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 
विज्ञापन


घटना खिरकारी गांव की है। 4 फरवरी 2021 को 4 साल की बच्ची घर के बाहर भाई-बहन के साथ खेल रही थी। बच्ची के माता-पिता गरीब मजदूर हैं। तभी आरोपी बंटी उर्फ विश्राम रजक उसे बहला-फुसलाकर घर से दूर खेत की तरफ ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजन जब बच्ची की तलाश कर रहे थे तब उन्हें बेहोश हालत में वह खेत के पास मिली थी। उस समय बच्ची के दादा ने बंटी को वहां से भागते हुए देखा था।  
विज्ञापन


हत्या और पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ केस
बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। फोरेंसिक रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। साथ यह साफ हुआ कि मौत गला दबाने से हुई है। गवाहों के बयानों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने इसे रेअरेस्ट ऑफ रेअर केस माना। साथ ही आरोपी को दोहरा मृत्युदंड सुना दिया। आईपीसी की धारा 376A और धारा 302 के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) 2012 के तहत भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


छह महीने जेल रह चुका है आरोपी
पुलिस ने बताया कि आरोपी को पहले बच्ची की रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे केस रजिस्टर होने के छह महीने बाद तक जेल में रखा गया था। आरोपियों ने परिवार को गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। उसने जेल से छूटते ही चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी।  

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed