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मध्यप्रदेश: सिंधिया को हराने वाले भाजपा सांसद को राहत, गिरफ्तारी पर रोक

Fri, 27 Dec 2019 08:49 AM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुना Published by: Priyesh Mishra Updated Fri, 27 Dec 2019 08:49 AM IST
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Madhya Pradesh Relief from high Court to Guna MP in caste certificate case
सांसद डॉ केपी यादव - फोटो : KP Yadav Facebook

फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में गुना सांसद डॉ केपी यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शासन को निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक वे गुना सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करें। 

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इस आदेश के बाद गुना सांसद डॉ केपी यादव और उनके बेटे सार्थक यादव की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। बता दें कि केपी यादव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में हराया था।
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बता दें कि मुंगावली एसडीएम ने सांसद डॉ केपी यादव और उनके बेटे सार्थक यादव का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। जिसके बाद सांसद व उनके बेटे के खिलाफ मुंगावली पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।

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