{"_id":"5fa4353d8ebc3e9bf228d499","slug":"madhya-pradesh-high-court-says-schools-can-recover-only-tuition-fees-for-now","type":"story","status":"publish","title_hn":"मध्यप्रदेश: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मनमानी फीस नहीं वसूलेंगे निजी स्कूल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मध्यप्रदेश: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मनमानी फीस नहीं वसूलेंगे निजी स्कूल
Thu, 05 Nov 2020 10:56 PM IST
मुकेश कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Thu, 05 Nov 2020 10:56 PM IST
विज्ञापन
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा या जब तक फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगे, तब तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे।
विज्ञापन
वहीं, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि निजी स्कूल किसी भी तरीके से कोई एरियर बाद में वसूल नहीं कर सकेंगे। जब भी निजी स्कूल खुलेंगे तब से उस सत्र के बचे हुए महीनों की फीस बढ़ोतरी का फैसला शासन की समिति एक माह के अंदर लेगी। बता दें कि हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेशभर के अभिभावकों के लिए राहत भरी है।
विज्ञापन
गौरतलब है कि जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच,अभिभावक संगठन समेत कई संगठनों की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया कि कोरोना काल में जब हर एक आदमी का बजट बिगड़ चुका है और स्कूल लग नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी निजी स्कूल मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं।
विज्ञापन
