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खरगोन में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: 35 टन रिफाइंड पाम ऑइल जब्त, बिना किसी पैकिंग के ही बेचा जा रहा था
Thu, 15 Oct 2026 09:30 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 15 Oct 2026 09:30 PM IST
सार
खरगोन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने केशव इंटरप्राइजेज से करीब 40 लाख रुपये मूल्य का 35 टन रिफाइंड पाम ऑइल जब्त कर टैंकर सील किया। निरीक्षण में लाइसेंस की शर्तों के विपरीत खुला तेल बेचने का मामला सामने आया। विभाग ने नमूने जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजे हैं। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
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खरगोन में बड़ी मात्रा में पॉम ऑइस जब्त किया गया।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली पर्व से पहले गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपये की कीमत का 35 टन रिफाइंड पाम ऑइल जब्त कर सील कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यह कार्रवाई खरगोन के जवाहर मार्ग स्थित केशव इंटरप्राइजेज पर की है। इस प्रतिष्ठान पर बिना पैकिंग के खुला पाम ऑइल बेचने का मामला निरीक्षण के दौरान सामने आया था।
नियमों और लाइसेंस के उल्लंघन पर कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सचिन लौगरिया ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक के पास लाइसेंस तो मौजूद पाया गया, लेकिन वहां 35 टन पाम ऑइल बिना किसी पैकिंग के ही बेचा जा रहा था। अधिकारी सचिन लौगरिया के अनुसार, प्रतिष्ठान संचालक के पास उपलब्ध लाइसेंस केवल सोयाबीन, मूंगफली और सन फ्लावर ऑइल की पैकिंग करने के लिए ही मान्य था।
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निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम को मौके पर सिर्फ हर्ष ब्रांड के तेल की ही पैकिंग पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत पाम ऑइल को खुला बेचना पूरी तरह से मना है। इस नियम का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए तेल के टैंकर को सील कर दिया है।
जांच के लिए भोपाल भेजे गए सैंपल
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई के दौरान मौके से पाम ऑइल के नमूने भी लिए हैं। विभाग की ओर से इन नमूनों को जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सचिन लौगरिया के अनुसार, भोपाल प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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नियमों और लाइसेंस के उल्लंघन पर कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सचिन लौगरिया ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक के पास लाइसेंस तो मौजूद पाया गया, लेकिन वहां 35 टन पाम ऑइल बिना किसी पैकिंग के ही बेचा जा रहा था। अधिकारी सचिन लौगरिया के अनुसार, प्रतिष्ठान संचालक के पास उपलब्ध लाइसेंस केवल सोयाबीन, मूंगफली और सन फ्लावर ऑइल की पैकिंग करने के लिए ही मान्य था।
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निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम को मौके पर सिर्फ हर्ष ब्रांड के तेल की ही पैकिंग पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत पाम ऑइल को खुला बेचना पूरी तरह से मना है। इस नियम का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए तेल के टैंकर को सील कर दिया है।
जांच के लिए भोपाल भेजे गए सैंपल
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई के दौरान मौके से पाम ऑइल के नमूने भी लिए हैं। विभाग की ओर से इन नमूनों को जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सचिन लौगरिया के अनुसार, भोपाल प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
