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मध्य प्रदेश: मजदूर की 11 साल की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पिता के दो दोस्तों ने दिया वारदात को अंजाम

Mon, 13 Dec 2021 06:04 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 13 Dec 2021 06:04 PM IST
सार

जबलपुर के रांझी थानांतर्गत मानेगांव में 11 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके पिता के दोस्त निकले। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
 

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Jabalpur: 11-year-old daughter of laborer gang-raped, father's two friends committed the crime
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रांझी थानांतर्गत मानेगांव में 11 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके पिता के दोस्त निकले। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल ने बताया कि मानेगांव निवासी मजदूर की 11 वर्षीय बच्ची कक्षा सातवीं की छात्रा है। मजदूर के दो दोस्त, जो मोहल्ले में रहते थे, 7 दिसंबर की शाम को उसके घर पहुंचे। बच्ची को अकेला देख उसके साथ दुष्कृत्य किया। पड़ोस में रहने वाली महिला ने डायल 100 को सूचना दी, तब पुलिस ने परिवार से संपर्क किया। 11 दिसंबर को प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
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परिवार को नहीं थी जानकारी
रांझी थाना प्रभारी विजय परस्ते ने बताया कि मानेगांव निवासी एक महिला ने डायल 100 को 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कृत्य किए जाने की जानकारी दी थी। महिला से संपर्क किया तो उसने बताया कि घटना की चर्चा क्षेत्रीय लोगों में है। पुलिस ने जब परिजनों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि बच्ची पिछले चार दिनों से गुमसुम है, परंतु उसने घटना के संबंध में जानकारी नहीं दी है। पुलिस महिला अधिकारी ने जब बच्ची को विश्वास में लेकर पूछताछ तो उसने पूरे घटना की जानकारी दी।
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एक आरोपी विवाहित
पुलिस ने 11 दिसंबर को प्रकरण दर्ज कर आरोपी अन्नू उर्फ अनिल राजपूत, उम्र 25 साल तथा दीपक ठाकुर, उम्र 26 साल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीपक ठाकुर विवाहित है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एसटी-एससी एक्ट तथा पॉक्सो के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्रकरण की विवेचना जारी है और जांच में यह बात सामने आती है कि परिजनों ने घटना की जानकारी छुपाई है तो उनके खिलाफ भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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