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National Lok Adalat: प्रदेश में 11 मई को नेशनल लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा विवादों का निराकरण
Sun, 28 Apr 2024 08:00 PM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Sun, 28 Apr 2024 08:00 PM IST
सार
इंदौर में 11 मई को नेशनल लोक अदालत, आपसी समझौतों से किया जाएगा कानूनी विवादों का निराकरण
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court room
- फोटो : ANI
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विस्तार
प्रदेश के इंदौर सहित जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ में नेशनल लोक अदालत National Lok Adalat शनिवार 11 मई 2024 को आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के कम्पाउण्डेवल मामलों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। जिसमें मध्यप्रदेश सरकार पक्षकार है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के साथ लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा।
यह सभी मामले सुलझाए जाएंगे
लोक अदालत में मुख्य रूप से आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, धन वसूली संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित मामले, श्रम एवं रोजगार विवादों से संबंधित मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान से संबंधित मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा मामलों से संबंधित प्रकरणों के साथ राजस्व से संबंधित मामलों के निराकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नेशनल लोक अदालत के संबंध में विधि-विधायी विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र लिखा गया है।
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यह सभी मामले सुलझाए जाएंगे
लोक अदालत में मुख्य रूप से आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, धन वसूली संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित मामले, श्रम एवं रोजगार विवादों से संबंधित मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान से संबंधित मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा मामलों से संबंधित प्रकरणों के साथ राजस्व से संबंधित मामलों के निराकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नेशनल लोक अदालत के संबंध में विधि-विधायी विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र लिखा गया है।
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