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Indore News: किराएदारों-कर्मचारियों की जानकारी छुपाने वाले 14 लोगों पर FIR, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सघन चेकिंग
Wed, 12 Nov 2025 08:16 PM IST
अर्जुन रिछारिया
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Wed, 12 Nov 2025 08:16 PM IST
सार
Indore News: दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद इंदौर पुलिस अलर्ट पर है। शहर की सुरक्षा कड़ी करते हुए पुलिस ने बीती रात 8 थाना क्षेत्रों में होटलों, लॉज और किराए के मकानों की सघन जांच की।
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कल रात से आज सुबह तक चेकिंग चलती रही।
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
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विस्तार
दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद इंदौर पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी कर दी गई है। बीती रात पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर होटलों, लॉज, धर्मशालाओं और किराए के मकानों की सघन जांच की। इस अभियान के दौरान, अपने किरायेदारों और ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को नहीं देने पर 14 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। यह अभियान शहर के 8 थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाया गया।
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पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान
सुरक्षा के मद्देनजर, बीती रात इंदौर पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहरभर में सुरक्षा चेकिंग अभियान चलाया।
* पुलिस टीमों ने होटलों, लॉज, होस्टलों, धर्मशालाओं और किराए के मकानों की जांच की।
* जिन लोगों ने अपने किरायेदारों या ठहरने वालों की जानकारी संबंधित थाने में दर्ज नहीं कराई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
* पुलिस की बीडीडीएस (BDDS) टीमों ने धार्मिक स्थलों, मॉल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी संवेदनशील जगहों पर भी सघन तलाशी अभियान चलाया।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत हुई कार्रवाई
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शहर की सुरक्षा को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने पहले ही भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत मकान मालिकों, होटल संचालकों और ठेकेदारों को अपने किरायेदारों, मेहमानों और कामगारों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य है। इसी आदेश का उल्लंघन करने पर 14 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिनमें मकान मालिक, व्यवसायी और होटल संचालक शामिल हैं।
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पुलिस की नागरिकों से अपील
अधिकारियों ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने किरायेदारों, कामगारों और ठहरने वालों की जानकारी थाने में देना जरूरी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर, दुकान, होटल या हॉस्टल में रहने या काम करने वालों की जानकारी थाने में अवश्य दें। यह आपकी और शहर की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
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* पुलिस टीमों ने होटलों, लॉज, होस्टलों, धर्मशालाओं और किराए के मकानों की जांच की।
* जिन लोगों ने अपने किरायेदारों या ठहरने वालों की जानकारी संबंधित थाने में दर्ज नहीं कराई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
* पुलिस की बीडीडीएस (BDDS) टीमों ने धार्मिक स्थलों, मॉल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी संवेदनशील जगहों पर भी सघन तलाशी अभियान चलाया।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत हुई कार्रवाई
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शहर की सुरक्षा को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने पहले ही भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत मकान मालिकों, होटल संचालकों और ठेकेदारों को अपने किरायेदारों, मेहमानों और कामगारों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य है। इसी आदेश का उल्लंघन करने पर 14 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिनमें मकान मालिक, व्यवसायी और होटल संचालक शामिल हैं।
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पुलिस की नागरिकों से अपील
अधिकारियों ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने किरायेदारों, कामगारों और ठहरने वालों की जानकारी थाने में देना जरूरी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर, दुकान, होटल या हॉस्टल में रहने या काम करने वालों की जानकारी थाने में अवश्य दें। यह आपकी और शहर की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
