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Bhojshala: सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले में लगी याचिका, सर्वे के बाद निर्णय पर लगी रोक हटाने की मांग

Fri, 19 Jul 2024 11:05 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Fri, 19 Jul 2024 11:05 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया था कि साइंटिफिक स्टडी करने के दौरान भोजशाला के भौतिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाईकोर्ट को यह निर्देश दिए थे कि वह फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकेगा।

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Bhojshala: Petition filed in Supreme Court in Bhojshala case, demand to remove stay on decision after survey
धार भोजशाला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला इन दिनों चर्चा में है। कोर्ट के निर्देश पर एएसआई ने इसका सर्वे पूरा कर रिपोर्ट कोर्ट को सौप दी है। इस मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है। इसमें एएसआई के सर्वे के आधार पर हाई कोर्ट को निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है।

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बता दें कि सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रोकने के लिए याचिका दायर की थी। तब कोर्ट ने सर्वे पर तो कुछ नही कहा, लेकिन सर्वे के आधार पर फैसला लेने पर रोक लगाई है। इस रोक को हटाने की मांग हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने की है। एएसआई ने 89 दिन तक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की है। सर्वे में आधुनिक तकनीक भी अपनाई गई। खुदाई कर भी परिसर से पुराने अवशेष निकाले गए।   
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क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह आदेश दिया था। भोजशाला की याचिका पर हाईकोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई होना है। भोजशाला के सर्वे के मामले में एक पक्ष पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया था कि साइंटिफिक स्टडी करने के दौरान भोजशाला के भौतिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाईकोर्ट को यह निर्देश दिए थे कि वह फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकेगा। हिंदू पक्ष एएसआई की रिपोर्ट का इंतजार रहा था। दो हजार पन्ने की रिपोर्ट आने के बाद दूसरे पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जिस पर संभवत: सोमवार को सुनवाई होगी। 

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