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इंदौर: शादियों में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल होने पर मैरिज गार्डन संचालकों की खैर नहीं
Mon, 05 Jul 2021 10:23 PM IST
योगेश साहू
पीटीआई, इंदौर।
पीटीआई, इंदौर।
Published by: योगेश साहू
Updated Mon, 05 Jul 2021 10:23 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शादियों के दौरान कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन रोकने के लिए प्रशासन ने सोमवार को होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों पर भी नियमों की नकेल कस दी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : istock
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विस्तार
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने शादियों में 50 मेहमानों से अधिक होने और कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शादियों के दौरान कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन रोकने के लिए प्रशासन ने सोमवार को होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों पर भी नियमों की नकेल कस दी।
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जिलाधिकारी मनीष सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि अगर शादियों में 50 मेहमानों की तय तादाद से ज्यादा लोग शामिल हुए और इन आयोजनों में कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देश टूटे, तो वर-वधू पक्ष के साथ ही संबंधित होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों के खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि हमें जानकारी मिली है कि पिछले तीन-चार दिनों के दौरान इंदौर में कई शादियों और बारातों में महामारी से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसरों में आयोजित विवाह समारोहों के सीसीटीवी फुटेज हर रोज क्षेत्रीय पुलिस थानों को सौंपें।
उन्होंने कहा कि अगर इन सीसीटीवी फुटेज में कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, तो उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे। मीडिया के साथ बातचीत से पहले, जिलाधिकारी की अगुवाई में प्रशासन ने होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की और उन्हें ताकीद की कि शादियों में कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाए।
गौरतलब है कि इंदौर, राज्य में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में अब तक महामारी के कुल 1.52 लाख मरीज मिले हैं। इनमें से 1,391 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।
