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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore: Health Department Ends Attachments of 175 Staff, October Salaries Tied to Return to Base Posts

इंदौर: 175 डॉक्टरों-कर्मचारियों के अटैचमेंट समाप्त, मूल पदस्थापना पर लौटने के बाद ही मिलेगा अक्टूबर का वेतन

Sat, 17 Oct 2026 01:08 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 17 Oct 2026 01:08 PM IST
सार

सीएमएचओ डॉ. माधव प्रसाद हसानी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने इंदौर में 175 डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए हैं। सभी कर्मचारियों को अपने मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने के बाद ही अक्तूबर का वेतन मिलेगा।

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Indore: Health Department Ends Attachments of 175 Staff, October Salaries Tied to Return to Base Posts
सीएमएचओ कार्यालय, इंदौर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

स्वास्थ्य विभाग ने मूल पदस्थापना के बजाय दूसरी जगहों पर सेवाएं दे रहे 175 डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने 16 अक्तूबर को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत इंदौर जिले में संबद्ध सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत अपने मूल पदस्थापना स्थल पर लौटना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मूल स्थान पर उपस्थिति दर्ज कराने के बाद ही संबंधित कर्मियों को अक्तूबर महीने का वेतन मिलेगा।

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मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने के निर्देश
सीएमएचओ की ओर से जारी आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित संस्था प्रभारी अटैच कर्मचारियों को उसी दिन कार्यमुक्त करें। कार्यमुक्त करने के बाद कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना वाले स्थान पर भेजना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी तुरंत सीएमएचओ कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। वेतन आहरण केंद्रों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे कर्मचारियों के अपने मूल पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होने के सत्यापन के बाद ही अक्तूबर माह का वेतन जारी करें।
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आदेश न मानने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग ने आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए जवाबदेही तय की है। सीएमएचओ ने साफ कहा है कि यदि इस आदेश के जारी होने के बाद भी कोई अधिकारी या कर्मचारी अटैचमेंट पर काम करता हुआ पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित संस्था प्रभारी को जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
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विभिन्न अस्पतालों और क्लीनिकों को जारी हुआ आदेश
सीएमएचओ कार्यालय ने यह आदेश जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को भेजा है। इसके अलावा देपालपुर, मानपुर, सांवेर और हातोद के खंड चिकित्सा अधिकारियों तथा महू सहित अन्य अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजी गई है।

 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के प्रभारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। इस फैसले के पीछे भोपाल में हुई उच्च स्तरीय बैठकों और 16 अक्तूबर को मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों का हवाला दिया गया है। सभी संबंधित प्रभारियों को आदेश का तुरंत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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