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11 जुलाई तक जेल की हवा खाएंगे 'बल्लेबाज' विधायक, कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका

Thu, 27 Jun 2019 05:15 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Gaurav Pandey Updated Thu, 27 Jun 2019 05:15 PM IST
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hearing on bail plea of Indore MLA Akash Vijayvargiya couldn't started, case can go to special court
आकाश विजयवर्गीय (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी  को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। विधायक को 11 जुलाई तक जेल में रहना होगा। बता दें कि विधायक के खिलाफ इंदौर नगर निगम लामबंद हो गया है। नगर निगम ने विधायक के खिलाफ सात पन्नों की आपत्ति लगाते हुए मांग की है कि मामले की सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में होनी चाहिए। 

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नगर निगम ने विधायक के खिलाफ 20 वकीलों की फौज खड़ी की है। नगर निगम का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में विशेष अदालत बनाई गई है। इसलिए यह मामला विशेष अदालत में भेज दिया जाना चाहिए। कोर्ट इस बात पर विचार कर रही है कि मामले में यहीं सुनवाई की जाए या इसे विशेष अदालत में भेज दिया जाए। इसे लेकर हाईकोर्ट से भी मार्गदर्शन मांगा गया है। 
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दरअसल इंदौर-3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बुधवार को बल्ले से एक निगम कर्मचारी की पिटाई कर दी थी। निगम अधिकारी एक जर्जर मकान को ढहाने के लिए पहुंचे थे। तभी आकाश से उनकी बहस हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने बल्ले से कर्मचारी की पिटाई कर दी। जिस मकान को लेकर विवाद हुआ था उसे ढहाने का आदेश पिछले साल शिवराज सरकार ने दिया था।

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