फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior News ›   Jyotiraditya Scindia gets big relief from HC petition challenging Rajya Sabha membership rejected

MP News: सिंधिया को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, राज्यसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Sat, 17 Feb 2024 04:30 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 17 Feb 2024 04:30 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उनके राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

विज्ञापन
Jyotiraditya Scindia gets big relief from HC petition challenging Rajya Sabha membership rejected
ज्योतिरादित्य सिंधिया - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके राज्यसभा निर्वाचन में गलत जानकारी देने के आरोप लगाते हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। यह याचिका पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह ने दायर की थी।

विज्ञापन


ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी परंपरागत गुना-शिवपुरी सीट से भाजपा से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ की सरकार को गिराकर भाजपा की सदस्यता ले ली और भाजपा की सरकार बनवा दी। बदले में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया।
विज्ञापन


उनके राज्यसभा के लिए भरे गए नामांकन पत्र को चुनौती देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। 2020 में दर्ज इस याचिका में डॉ. सिंह ने आरोप लगाया था कि सिंधिया ने नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दिया है, उसमें उनके द्वारा जानकारी छुपाई गई है। सिंधिया के विरूद्ध भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक आपराधिक केस दर्ज है, जिसकी जानकारी उन्होंने शपथ पत्र में नहीं दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को निरस्त कर दिया। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोई एफआईआर दर्ज होना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सुनाते हुए याचिका को रद्द कर दिया। यह सिंधिया के लिए बड़ी राहत भरी खबर है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed