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Gwalior: स्वच्छ भारत मिशन में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की, विस्तृत जांच के आदेश

Thu, 25 Aug 2022 01:56 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 25 Aug 2022 01:56 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने शौचालय निर्माण में हुई गड़बड़ी में जांच के आदेश और रिकवरी के आदेश दिए थे। जिसके बाद जिम्मेदार अफसरों ने गड़बड़ी की राशि वसूल ली थी, लेकिन उनके खिलाफ नौकरी से हटाने की कार्रवाई नहीं की थी

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High court strict regarding disturbances in Swachh Bharat Mission in Gwalior, sought report from collector
ग्वालियर खंडपीठ। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ग्वालियर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने की योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने भिंड कलेक्टर से शौचालय निर्माण की रिपोर्ट तलब की है। कुछ समय पूर्व में हाईकोर्ट ने शौचालय निर्माण में हुई गड़बड़ी में जांच के आदेश और रिकवरी के आदेश दिए थे। जिसके बाद जिम्मेदार अफसरों ने गड़बड़ी की राशि वसूल ली थी, लेकिन उनके खिलाफ नौकरी से हटाने की कार्रवाई नहीं की थी।
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जिस पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट तलब की है, साथ ही कहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत भिंड जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने में करोड़ों रुपये के भ्रष्ट्रचार के लिए सीधे तौर पर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को जिम्मेदार माना है। जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने शौचालय घोटाले में भिंड जिले के एतारी गांव का हवाला दिया था। इसमें कहा गया था कि यहां शौचालय निर्माण में घोटाला हुआ है। साथ ही यह घोटाला पूरे मध्यप्रदेश में है। इसकी पूरी जांच विस्तृत रूप से होनी चाहिए। जिसके बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के अतिरिक्त महाधिवक्ता के समक्ष जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है। 
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