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MP News: BSC नर्सिंग सेकंड इयर परीक्षा पर रोक मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने परीक्षा नियंत्रक को लगाई फटकार

Thu, 05 Jan 2023 05:26 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 05 Jan 2023 05:26 PM IST
सार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में गुरुवार को BSC नर्सिंग सेकंड इयर परीक्षा पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई की गई। कोर्ट ने विवि के उप कुलसचिव से शपथ पत्र मांगा है, वहीं परीक्षा नियंत्रक को 16 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। 

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Hearing in the case of ban on BSC Nursing second year examination
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

मध्यप्रदेश बीएससी नर्सिंग की सेकंड इयर परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में सुनवाई जारी है। परीक्षा पर रोक लगाने का मामला कोर्ट सुन रहा है। मामले में गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को फटकार लगाई गई है।  परीक्षा नियंत्रक को 16 जनवरी को फिर पेश होना होगा। 
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जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में गुरुवार को BSC नर्सिंग सेकंड इयर परीक्षा पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट में पेश हुए जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से कोर्ट ने पूछा है कि विश्वविद्यालय के किस नियम से बिना नामांकन, बिना संबद्धता वाले नर्सिंग के छात्रों की परीक्षा कराने के लिए अधिसूचना पत्र जारी किया था। परीक्षा नियंत्रक के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट नजर आया। कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। अब विवि के उप कुलसचिव से शपथ पत्र मांगा गया है, वहीं परीक्षा नियंत्रक को 16 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। 
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आपको बता दें कि 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि बीएससी नर्सिंग के सेकंड इयर की परीक्षा 2022 आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुछ नर्सिंग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संबद्धता एवं नामांकन के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित नहीं पा रहे हैं, ऐसे विश्वविद्यालय और उनके विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करा रहा है, वो इसमें भाग ले सकता है।  
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