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ग्वालियर: ट्रेन में लूट,डकैती और हत्या के 15 साल पुराने मामले में शामिल पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा

Thu, 10 Feb 2022 07:09 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 10 Feb 2022 07:09 PM IST
सार

ग्वालियर की विशेष अदालत ने 15 साल पुराने ट्रेन में लूट, हत्या, डकैती के मामले में शामिल 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 3-3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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Gwalior: Five convicts involved in 15-year-old case of robbery, robbery and murder in train get life imprisonment
ग्वालियर: 15 साल पुराने मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा-झांसी पैसेंजर ट्रेन में करीब 15 साल पहले सनसनीखेज लूट,डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले पांच दोषियों को विशेष न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में शामिल एक आरोपी अब तक फरार है। पांच दोषियों को डकैती के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। फरार आरोपी किशन सेन पर लूट, डकैती और हत्या का मामला दर्ज है। पुलिस को आरोपी से 315 बोर का कट्टा भी जब्त करना है। लूट, डकैती और हत्या प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। 
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क्या था मामला
30 नवंबर 2007 को आगरा से झांसी की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन अनंत पेठ रेलवे स्टेशन से पहले आउटर पर रुकी थी। उसी समय पैसेंजर ट्रेन में बैठे यात्रियों से हथियारबंद लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। एक यात्री राजकुमारी नामक महिला से उसका मंगलसूत्र और पर्स छीन लिया गया, महिला के पति राजकुमार कुशवाह ने जब इसका विरोध किया, तो एक बदमाश ने उसे कट्टे से गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों के मोबाइल फोन, सोने की चैन और अन्य सामान भी आरोपियों ने लूटा था। 
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यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान भी मौके पर पहुंचे थे। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई और अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकले। पुलिस ने बाद में वारदात में शामिल टीकाराम, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र कोरी, दिनेश कुमार और संतोष कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन किशन कुमार सेन निवासी डबरा पकड़ा नहीं जा सका। 
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घटना में घायल यात्री राजकुमार कुशवाह ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया था। इस घटना में 3 लोगों के साथ लूटपाट हुई थी। आरोपियों की संख्या आधा दर्जन थी, इसलिए रेलवे एक्ट की धाराओं के साथ ही डकैती, लूट, हत्या, हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं के तहत जीआरपी ने मामला दर्ज किया था। 


जीआरपी ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें संतोष जेल में बंद है। जबकि टीकाराम, दिनेश, नरेंद्र और जितेंद्र जमानत पर थे। आज विशेष कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने दोषियों पर तीन-तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है।

 
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