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मध्यप्रदेश: कलेक्टर का आदेश, बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो गौशाला में देने होंगे 10 कंबल

Sun, 15 Dec 2019 05:30 PM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: देव कश्यप Updated Sun, 15 Dec 2019 05:30 PM IST
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Gwalior Collector order, if you want gun license, then 10 blankets will have to be given in Gaushala
सांकेतिक तस्वीर

ग्वालियर के कलेक्टर अनुराग चौधरी ने शनिवार को लाल टिपारा और गोला का मंदिर स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गायों की स्थिति को देखकर उन्होंने ग्वालियर जिले में बंदूक का लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक शर्त रखी।

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कलेक्टर चौधरी ने बताया कि गौशाला में गायों को ठंड से बचाने के लिए यह तय किया गया है कि यदि किसी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो उसे गौशाला को 10 कंबल देने होंगे। संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस संबंधी निर्देश दे दिए गए हैं।
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गौरतलब है कि कलेक्टर चौधरी ने छह महीने पहले आदेश दिया था कि बंदूक का लाइसेंस चाहने वालों को 10 पौधे लगाने होंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के साथ पौधों के फोटो आवेदन के साथ देने होंगे। कलेक्टर ने इस अवधि में बंदूकों के करीब 147 लाइसेंस जारी किए और इस दौरान करीब 1700 पौधे भी लगाए गए।
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गोला का मंदिर स्थित गौशाला में पिछले हफ्ते ठंड से छह गायों की मौत हुई थी। इसके बाद कलेक्टर चौधरी ने वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके रेड क्रॉस की ओर से तीन लाख रुपए की धनराशि गौशाला को दी थी। इस समय ग्वालियर में नगर निगम की दो गौशालाएं, गोला का मंदिर और लाल टिपारा में हैं और इनमें करीब 8,000 गायें हैं।

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