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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   FIR on Vikrant Bhuria: Action on the complaint of personal secretary of MP Damor, Bhuria said I will not bow down

विक्रांत भूरिया पर FIR: सांसद डामोर के निज सचिव की शिकायत पर कार्रवाई, भूरिया बोले मैं झुकूंगा नहीं

Fri, 06 May 2022 01:23 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 06 May 2022 01:23 PM IST
सार

मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ झाबुआ में सांसद गुमान सिंह डामोर के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश कर वायरल करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

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FIR on Vikrant Bhuria: Action on the complaint of personal secretary of MP Damor, Bhuria said I will not bow down
विक्रांत भूरिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पर आरोप है कि उन्होंने झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। इस वीडियो को वायरल करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर विक्रांत भूरिया ने कहा कि सामाजिक अधिकारों के लिए जेल भी जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं झुकूंगा नहीं।
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मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ सांसद डामोर के निज सचिव सागर सिंह रावत की शिकायत की है। इस पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। विक्रांत भूरिया ने पलटवार किया कि मेरे खिलाफ भाजपा के इशारे पर पुलिस ने दबाव में आकर बिना जांच के केस दर्ज किया है। मुझ पर एफआईआर भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर के वायरल वीडियो पर सवाल उठाने की वजह से की गई है। इसमें वह आरक्षण समाप्त करने की बात कह रहे थे। भूरिया ने कहा कि भाजपा और सांसद डामोर एक एफआईआर के दम पर मुझे झुका नहीं सकते, सच्चाई और समाज के अधिकारों के लिए यदि जेल भी जाना पड़े तो पीछे हटने वाला नहीं हूं।  
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यह है मामला 
29 अप्रैल को अलीराजपुर में सांसद गुमान सिंह डामोर ने एक रैली में डिलिस्टिंग को लेकर कहा था कि अनुसूचित जनजाति के लोग, जिनके द्वारा धर्मांतरण कर लिया गया है उन्हें आरक्षण की सूची से बाहर निकाला जाएगा। सांसद के निज सचिव की तरफ से दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर दुष्प्रेरणा से काट-छांटकर वायरल किया गया। सांसद डामोर की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।  इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 505(1)(बी),120 बी, 499,  500 में केस  दर्ज किया है।  
 
 

 
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