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मध्यप्रदेश: पत्नी की पिटाई करने वाले पूर्व डीजी की बढ़ी मुश्किलें, राज्य सरकार दाखिल करेगी चार्जशीट
Thu, 17 Dec 2020 09:14 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sneha Baluni
Updated Thu, 17 Dec 2020 09:14 AM IST
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आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा (फाइल फोटो)
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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मध्यप्रदेश के निलंबित पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब, वह एक अन्य मामले में फंस गए हैं। दरअसल, जब शर्मा महानिदेशक लोक अभियोजन का पद संभाल रहे थे, उन्होंने कुछ अधिकारियों सहित 238 कर्मचारियों को अटैच किया था। राज्य सरकार अब उनके खिलाफ पूरक आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करने वाली है।
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सरकार ने अटैचमेंट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वही शर्मा ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को अटैच किया। उनके निलंबन के बाद, यह पता चला है कि, लोक अभियोजन विभाग के बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को संलग्न किया गया था। इन कर्मचारियों और अधिकारियों को संलग्न करने का कारण किसी को नहीं पता है।
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कर्मचारियों को आसपास के जिलों में संलग्न करने के बजाय, उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में संलग्न किया गया था। प्रतिबंध के बावजूद, फिर भी उन कर्मचारियों को संलग्न करने से पहले, राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी। शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र देने के प्रस्ताव वाली फाइल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भेजी गई है।
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मिश्रा की अनुमति के बाद शर्मा को आरोप पत्र जारी किया जाएगा। शर्मा उस समय सुर्खियों में आ गए थे जब सितंबर के आखिर में उनका पत्नी की पिटाई करने वाला वीडियो सामने आया था। वहीं किसी और महिला के घर में उनकी उपस्थिति वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
इसके बाद शर्मा और उनकी पत्नी के बीच विवाद पैदा हो गया था। इस घटना के कारण पूरे देश में एक बहस छिड़ गई थी और राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें उनके आचरण में हुई चूक के लिए निलंबित कर दिया था। वहीं वर्तमान मामला उनकी परेशानियों को और बढ़ा सकता है।
निलंबन की समयावधि बढ़ी
राज्य सरकार ने शर्मा का निलंबन तीन महीने और बढ़ा दिया है। उन्हें 29 सितंबर को निलंबित किया गया था। उनके निलंबन की समयावधि 29 दिसंबर को खत्म हो रही थी। शर्मा को कैट से भी निलंबन के खिलाफ कोई राहत नहीं मिली।
