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MP News: सूर्यास्त के बाद टाइगर रिजर्व की सीमा में भारी वाहनों की ‘No Entry’, एक अप्रैल से लागू होगा नियम

Tue, 19 Mar 2024 11:50 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 19 Mar 2024 11:50 AM IST
सार

MP News: प्रदेश के सबसे बड़े रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में एक नया नियम एक अप्रैल से लागू हो रहा है। नौरादेही अभ्यारण से सूर्यास्त के बाद निकलने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। अभयारण्य के जानवरों की सुरक्षा को लेकर यह नियम बनाया गया है। क्योंकि रात के समय काफी तेज गति से वाहन निकलते हैं और इसी दौरान जंगली जानवर सड़क पार करते हैं तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 

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‘No entry’ of heavy vehicles in the border of Tiger Reserve after sunset
टाइगर रिजर्व की सीमा में भारी वाहनों की ‘No Entry’ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एक अप्रैल से सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक अर्थात रात्रि में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। नियम में बताया गया है कि आप एक संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मार्ग पर अचानक वन्यप्राणी आ सकते है। वाहन की अधिकतम स्पीड 20 किमी प्रति घंटा रहेगी, वाहन का हार्न न बजाएं। किसी प्रकार का कचरा प्लास्टिक, बोतल आदि संरक्षित क्षेत्र में न फेंके।

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इसके साथ ही शस्त्र विस्फोटक सहित प्रवेश वर्जित है, किसी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु वन क्षेत्र में न फेंके। नियमों का उल्लघंन करने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वन्य प्राणी संरक्षण में अपना सहयोग दे। मुहली रेंजर नीरज विसेन ने बताया कि टाइगर रिजर्व में लगातार टाइगर वा अन्य वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब सड़क पर भी यह दिखाई देने लगे हैं। उनकी सुरक्षा और लोगों की सुविधा के लिये जागरूक किया जा रहा है। रात के समय केवल इमरजेंसी वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
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सड़क पर बाघ दिखने के बाद हुआ आदेश
वीरांगना टाइगर रिजर्व में बाघों के अलग-अलग ठिकाने बनाने के बाद अब बाघ भी अपने एरिया में शिकार की खोज में घूमते रहते है। झापन और मुहली के बीच एक माह में कई बार बाघ मुख्य मार्ग पार करते हुये नजर आया है। मीडिया ने भी मामले का प्रकाशन किया कि यदि रात्रि के समय कोई बाइक सवार यदि बाघ के सामने आ गया तो उसको नुकसान हो सकता है। यह जबलपुर-सागर मार्ग रात्रि के समय ज्यादा चलता है। मामला मीडिया में आने के बाद वीरांगना रानीदुर्गावती टाइगर रिजर्व अधिकारी ने रात्रि में रिजर्व मार्ग से आवागमन पर अंकुश लगाने हेतु आदेश जारी किया है। उसके पंपलेट भी बनवाए गए हैं जिसका प्रचार,प्रसार एवं वितरण कराया जा रहा है।

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राहगीरों को दे रहे जानकारी
आदेश का यह नियम एक अप्रैल से लागू होगा, जिसका प्रचार-प्रसार जोरों से टाइगर रिजर्व के अधिकारी,कर्मचारी कर रहे हैं। अभी वाहनों का आवागमन चालू है, जो वाहन टाइगर रिजर्व सीमा से गुजर रहे हैं, उनके चालकों को वनकमी पंपलेट और जानकारी देकर अवगत करा रहे है। जिससे वह एक अप्रैल से लागू होने वाले नियमों की जानकारी रख सकें। पंपलेट में यह भी लिखा है दिन में गुजरने वाले वाहन चालक सड़कों पर कोई सामग्री न डाले, क्योंकि सामग्री देख बंदर उनको खाने आने लगते है। जिस कारण दूसरे वाहन उनको टक्कर मार देते है। ऐसे में कई बेज़ुबान जानवरों की मौत हो चुकी है, जिस पर अब अंकुश लगाने की प्रकिया टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा शुरू की गई है।

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