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MP Crime: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, फिर धर्म बदलने का दबाव, युवती की शिकायत पर FIR दर्ज
Fri, 06 Oct 2023 03:37 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
Published by: अरविंद कुमार
Updated Fri, 06 Oct 2023 03:37 PM IST
सार
MP Crime: दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक 20 साल की युवती ने शहर के धगट चौराहा के करीब रहने वाले आरोपी शहवाज पिता नसीर खान पर शादी के नाम पर दुष्कर्म करने और शादी करने से पहले मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाब बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए।
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पीड़ित युवती
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दमोह की कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और लव जिहाद का आरोप भी युवती ने लगाया है। दरअसल, दमोह निवासी युवती ने शहर के धगट चौराहा में रहने वाले आरोपी शहवाज पिता नसीर खान पर शादी के नाम पर दुष्कर्म करने और शादी करने से पहले मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाब बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार देर रात करीब एक बजे आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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वहीं, दूसरी तरफ युवती ने कोतवाली पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। उसका कहना है की गुरुवार शाम छह बजे वह कोतवाली में शिकायत करने के लिए पहुंची थी। पुलिस ने उसे सात घंटे तक कोतवाली में बैठा कर रखा और कई तरह की बहाने करते रहे, लेकिन मैं डटी रही, तो मजबूरी में पुलिस ने रात करीब एक बजे एफआईआर लिखी और मेडिकल परीक्षण कराया।
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युवती के यह हैं आरोप
युवती ने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ साल पहले धगट चौराहा के पास बाजार मोहल्ला में रहने वाले आरोपी शहवाज पिता नसीर खान से उसकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद वह दोनों मुलाकातें करने लगे। इसी समय आरोपी एक रेस्टोरेंट ले गया। जहां मुझसे शादी करने का वादा किया और उसके बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने कई बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी।
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रक्षाबंधन के करीब 20 दिन पहले भी आरोपी ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मुझसे कहा कि यदि शादी करनी है तो मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा और यदि यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पहले तो मैं डर गई, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मैंने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी और गुरुवार शाम में अपनी बहन के साथ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने आ गई। लेकिन पुलिस ने काफी देर बाद रिपोर्ट लिखी, ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपी पैसे वाला है और शायद पुलिस से साथ गांठ करना चाहती थी।
वहीं, इस मामले में कोतवाली टीआई विजय सिंह राजपूत का कहना है कि युवती के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनकी प्राथमिक पुष्टि करना आवश्यक था। जानकारी स्पष्ट करने में कुछ समय लग गया, लेकिन बाद में आरोपी के खिलाफ धारा-376, 376- 2, 366 N, 506, 3-2-5, 3(1) W (।।) व एससी-एसटी 3/5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
