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कांग्रेस नेता अजय सिंह ने अदालत से कहा, 'मां साथ रहें तो करूंगा उनकी देखभाल'

Fri, 03 Aug 2018 05:21 PM IST
भाषा, भोपाल
भाषा, भोपाल Updated Fri, 03 Aug 2018 05:21 PM IST
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congress leader ajay singh said in district court that i can take care of my mother
कांग्रेस नेता अजय सिंह
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्व.अर्जुन सिंह की पत्नी श्रीमती सरोज सिंह ने पिछले दिनों अपने दोनों  बेटों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और अपने दोनों बेटों अजय सिंह राहुल और अभिमन्यु सिंह पर घर से बेदखल करने का भी आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। पारिवारिक मामला पूरी तरह से सड़क पर आ जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को किरकिरी का सामना करना पड़ा था।  
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अब एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जिला अदालत में हलफनामा दायर कर कहा है कि वह अपनी मां को साथ रखने को तैयार हैं। सिंह ने कल अदालत में कहा कि उनकी मां उनके निवास केरवा कोठी में रह सकती हैं या वह चाहें तो भोपाल या कहीं भी, किसी भी बंगले में रह सकती हैं। ‘मैं उनकी देखभाल कर सकता हूं।’ 
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प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज कुमारी सिंह द्वारा अपने बेटे अजय सिंह और अभिमन्यु सिंह के खिलाफ जिला अदालत में दायर किए गए घरेलू हिंसा के मुकदमे की सुनवाई के दौरान अजय सिंह ने कल गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौरव प्रज्ञानन की अदालत में उपस्थित होकर मां की ओर से लगाए गए आरोपों पर हलफनामे के साथ अपना जवाब पेश किया।
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सरोज सिंह ने अदालत में दोनों बेटों पर प्रताडऩा और केरवा कोठी से बेदखल करने का आरोप लगाया था। महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी द्वारा डीआईआर अभी अदालत में पेश नहीं की गई है ।

मालूम हो कि दिवंगत अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह ने अपने बेटे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और अभिमन्यु सिंह के खिलाफ जिला अदालत में 19 जून को घरेलू हिंसा का मामला दायर किया था। सरोज कुमारी सिंह ने उन्हें केरवा कोठी में रहने देने और दोनों बेटों से दस करोड़ रुपयों का हर्जाना दिलाए जाने की मांग अदालत से की है। सरोज कुमारी सिंह की ओर से अदालत में दायर किए गए मुकदमे में उल्लेख किया गया है कि वो अपने दोनों बेटों से अलग नोएडा में रह रही हैं।


मुकदमे में उन्होंने उल्लेख किया कि मेरे बेटों अजय सिंह और अभिमन्यु सिंह ने घरेलू हिंसा कर मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर दिया है। उन्होंने मेरा भरण-पोषण करने से इनकार कर दिया है। इस वजह से मुझे मजबूरी में अदालत की शरण लेनी पड़ी है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 7 अगस्त को नियत की है।
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