MP Government Order: सरपंच पति शासकीय कार्य में नहीं ले सकेंगे भाग, राज्य शासन का आदेश
मध्य प्रदेश में पंचायती ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत सरपंच पति अब शासकीय कार्यों में भाग नहीं ले सकेंगे।
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मध्य प्रदेश शासन के पंचायती ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी कर सरपंच महिला होने पर उसके पति के शासकीय कार्यक्रमों में शामिल होने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि चुनी हुई महिला सरपंच के स्थान पर उसके पति शासकीय कार्यालयों में जाते हैं और अनावश्यक रूप से शासकीय कार्यों में बांधा पैदा करते हैं तो ऐसी चुनी हुई सरपंचों को उसके पद से हटा दिया जाएगा। यह आदेश प्रदेश में पहली बार जारी किया गया है।
गौरतलब है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण जैसे कई कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ताकि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा शासकीय कार्यक्रमों में हो और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार उपलबध हों।
इसी क्रम में बुधवार को राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर चुनी गई सरपंच पतियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। फिलहाल, अब चुनी हुई सरपंच महिला के पति शासकीय कार्यों में शामिल नहीं हो सकेंगे।
