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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bulldozer will run on Damoh's Ganga Jamna School, notice issued, Home Minister said - it works on mafia

MP News: दमोह के गंगा जमना स्कूल पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी, गृहमंत्री बोले- माफिया पर तो चलता ही है

Mon, 12 Jun 2023 02:51 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल/दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल/दमोह Published by: रवींद्र भजनी Updated Mon, 12 Jun 2023 02:51 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के दमोह में हिंदू छात्रों को हिजाब पहनाने के मामले में गंगा जमना स्कूल के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में संकेत दिए कि माफिया और फिरकापरस्त ताकतों पर बुलडोजर तो चलता ही है। उधर, नगर पालिका ने स्कूल को नोटिस जारी किया है। 
 

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Bulldozer will run on Damoh's Ganga Jamna School, notice issued, Home Minister said - it works on mafia
नरोत्तम मिश्रा और दमोह के विवादित स्कूल का प्रश्नाधीन हिस्सा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने वाले में सुर्खियों में आए गंगा जमना स्कूल पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। नगर पालिका ने नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं रहता तो बुलडोजर चलाया जा सकता है। वहीं, भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी संकेत दिए कि इस प्रकार की गतिविधियां चलाने वाले और माफिया पर बुलडोजर चल रहा है। जो लोग फरार हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच सही दिशा में चल रही है। 

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दरअसल, दो हफ्ते पहले दमोह का गंगा जमन स्कूल विवादों में घिरा था। स्कूल ने परीक्षा पास करने वाली छात्राओं की तस्वीरों वाला बैनर लगाया था, जिसमें  हिंदू छात्राओं को भी हिजाब पहनाया गया था। इसी बात पर मामले ने तूल पकड़ा और धर्मांतरण की बात भी सामने आई। इसके बाद दमोह नगर पालिका के सीएमओ ने स्कूल प्रबंधन के सदस्य राशिद खान की पत्नी रशके जहां के नाम पर नोटिस जारी किया है। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से राशिद फरार चल रहा है। 
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बिना स्वीकृति किया निर्माण
गंगा जमना हायर सेकेंडरी स्कूल को नोटिस जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि नगर पालिका परिषद दमोह की सर्वेयर  शाखा ने निरीक्षण में पाया कि फुटेरा वार्ड क्रमांक चार में गौरीशंकर मंदिर के पास गंगा जमना हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में नगर पालिका की बिना स्वीकृति के भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना अपेक्षित है। निर्माण के संबंध में कोई भवन अनुज्ञा, वैद्य अनुमति आपके पास पर्याप्त कारण सहित उपलब्ध है, तो तीन दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के मार्फत उपलब्ध कराएं अन्यथा उक्त विधि विरूद्ध निर्माण को नगर पालिका दमोह द्वारा हटा दिया जाएगा।
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हटाने की राशि भी वसूली जाएगी
नगर पालिका सीएमओ  ने कहा कि निर्धारित समय के बाद समुचित प्रक्रिया न होने पर इस भवन निर्माण को हटाया, परिवर्तित या गिराया जाएगा। इसके खर्चे व अर्थदंड की राशि नियमानुसार नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत संबंधित से वसूली जाएगी। नियमानुसार कार्रवाई अलग से होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। हिजाब के बाद धर्मांतरण और बच्चों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर डीजीपी और मुख्य सचिव इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक प्रबंध समिति के 10 सदस्यों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी फरार हैं।  तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।


प्याज के छिलके की तरह खुल रही हैं परतें
दमोह के गंगा जमना स्कूल को लेकर गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा- इस मामले की जांच की जा रही है। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक कर परतें खुलती जा रही हैं। जो फरार हैं, उनकी जितनी भी फिरकापरस्त ताकतें हैं, माफिया हैं, उन पर बुलडोजर तो चलता ही है।

 

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