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Vyapam Scam: व्यापमं घोटाले में सात दोषियों को सात-सात साल का कठोर कारावास, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला
Tue, 20 Feb 2024 08:55 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 20 Feb 2024 08:55 PM IST
सार
मध्यप्रदेश में लगभग 10 साल पहले व्यापमं घोटाला हुआ था। इस घोटाले में सीबीआई जांच कर रही थी। अब सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस घोटाले में सात लोगों को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने सातों को कठोर सजा सुनाई है।
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सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राजधानी भोपाल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को एक दशक पुराने व्यापमं मामले (अब मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड-एमपीईएसबी) में सात दोषियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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विशेष सीबीआई अदालत न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया ने पांच उम्मीदवारों और दो सॉल्वरों को आईपीसी की सांबंधित धाराओं और मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा (एमपीआरई) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। पांचों अभ्यर्थियों की पहचान मुकेश रावत, अजब सिंह, वासुदेव त्यागी, सुनील त्यागी और आशीष शर्मा के रूप में हुई, जबकि सॉल्वरों की पहचान सुनील श्रीवास्तव और अवधेश गोस्वामी के रूप में हुई है।
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सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडे ने कहा, 2013 में व्यापमं की ओर से आयोजित मध्यप्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान पांचों उम्मीदवारों ने साल्वरों की मदद से परीक्षा दी।
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अभियोजक ने कहा, परिणामस्वरूप सभी पांच उम्मीदवारों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 उत्तीर्ण की। मामला सामने आने पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीबीआई ने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया।
