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मध्यप्रदेश: निजी अस्पतालों पर सरकार सख्त, कोरोना के इलाज की कीमत तय की, 10 जून से लागू होंगी नई दरें
Mon, 31 May 2021 01:32 PM IST
Tanuja Yadav
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Tanuja Yadav
Updated Mon, 31 May 2021 01:32 PM IST
सार
मध्यप्रदेश में निजी अस्पतालों में चल रहे कोरोना के इलाज की कीमत को एक बार दोबारा निर्धारित किया गया है। निजी अस्पतालों की ओर से की जा रही मनमानी के चलते राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।
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कोरोना वायरस (सांकेतिक फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्यप्रदेश के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए एक बार मनमानी फीस वसूली जा रही है। ऐसे में सरकार ने निजी अस्पताल में भी कोरोना के इलाज की फीस तय करने का फैसला किया है। सरकार ने कोरोना के इलाज की नई और एक तय कीमत जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक आइसोलेशन की फीस प्रतिदिन पांच हजार रुपये से ज्यादा नहीं ली जा सकेगी।
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इसके अलावा आईसीयू में वेंटिलेटर के साथ इलाज की कीमत 17000 रुपये तय की गई है। ये नई दरें 10 जून से लागू होंगी। हालांकि जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, उन्हें पहले से तय कीमत पर ही अपना इलाज कराना होगा। इसके अलावा अगर किसी नर्सिंग होम या आइसोलेशन केंद्र में कोविड-19 के इलाज की दरें पुनर्निर्धारित दरों से कम है तो नई दरें वहां लागू नहीं होंगी।
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वहीं अगर किसी नर्सिंग होम या आइसोलेशन केंद्र में कोरोना इलाज की दरें पुनर्निर्धारित दरों से ज्यादा हैं तो वहां 10 जून से आने वाले मरीजों का नई दरों के मुताबिक कोरोना का इलाज होगा। इसके अलावा सभी नर्सिंग होम और चिकित्सा संस्थानों को अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर फीस को स्पष्ट तौर पर दर्शाने के लिए कहा गया है।
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हालांकि इलाज के खर्च में जांचों को भी शामिल नहीं किया गया है, ये तय कीमत के अलावा होंगी। पिछले साल भी राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 29 फरवरी 2020 को नर्सिंग होम या आइसोलेशन केंद्र में चल रहे कोरोना के इलाज की कीमत को निर्धारित किया था और उस समय कीमतों में 40 फीसदी का इजाफा किया गया था।
