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MP News: CBI कोर्ट से मलय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य को झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

Thu, 20 Jun 2024 08:58 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, भोपाल
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 20 Jun 2024 08:58 PM IST
सार

नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने मलय नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है।  घोटाले के शिकायतकर्ता रवि परमार की आपत्ति के बाद ये निर्णय लिया गया।

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MP News: Principal of Malay Nursing College gets a shock from CBI court, bail plea rejected
भोपाल सीबीआई कोर्ट ने सुमा भास्करन की जमानत याचिका खारिज कर दी। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश की बहुचर्चित नर्सिंग महाघोटाले में संलिप्त आरोपियों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। घोटाले के शिकायतकर्ता रवि परमार की आपत्ति पर CBI कोर्ट ने गुरुवार को मलय नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल की जमानत याचिका खारिज कर दी। भोपाल सीबीआई कोर्ट में मलय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य सुमा भास्करन की वकील की ओर से जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता रवि परमार ने सुमा भास्करन की जमानत आवेदन खारिज करने की मांग की। सीबीआई कोर्ट में शिकायतकर्ता परमार के अधिवक्ता आशीष निगम द्वारा आरोपी सुमा भास्करन की जमानत आवेदन पर आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया।
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कॉलेज को सुटेबल करने के लिए दिए करोड़ों रुपए
नर्सिंग घोटाले के शिकायतकर्ता रवि परमार ने बताया कि मलय नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य सीबीआई के भ्रष्ट अधिकारियों से सांठ-गांठ कर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को सुटेबल करवाने के लिए करोड़ों रुपए का लेन-देन कर रही थीं। सुमा भास्करन द्वारा सीबीआई की टीम के साथ कई नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण भी किए गए हैं। ऐसे में उससे कठोर पूछताछ करना चाहिए। परमार ने सीबीआई कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
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चार आरोपियों की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
बता दें कि अभी तक नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सभी 13 आरोपी अभी जेल में हैं। इनमें से 4 आरोपियों की पहले ही जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। शिकायतकर्ता रवि परमार ने 15 अप्रैल को सीबीआई कार्यालय में मलय नर्सिंग कॉलेज के समेत अन्य कालेजों की शिकायत की थी। इसके बाद दिल्ली सीबीआई ने 19 मई को 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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