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MP News: सांसद कठेरिया को दो साल की सजा, दिग्विजय बोले- अब स्पीकर की निष्पक्षता पता चलेगी

Sat, 05 Aug 2023 10:26 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sat, 05 Aug 2023 10:26 PM IST
सार

दिग्विजय सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष से कठेरिया की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में चली गई थी। अब देखते हैं इनकी सदस्यता समाप्त होती है या नहीं।

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MP News: MP Katheria sentenced to two years, Digvijay said - now the impartiality of the speaker will be known
दिग्विजय सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी और यूपी के इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई गई है। शनिवार को कठेरिया को एमपी/एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष से कठेरिया की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में चली गई थी। अब देखते हैं इनकी सदस्यता समाप्त होती है या नहीं। इससे यह भी साफ हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष कितनी निष्पक्षता से काम करते हैं? दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। अब देखना है कि उनकी सदस्यता कब तक बहाल होती है।  
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बता दें उत्तर प्रदेश के आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए। कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष कारवास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना वर्ष 2011 की है। मामले में टरेंट अधिकारी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत माल का है। यहां स्थित टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पहुंचे। उनके साथ करीब 10-15 समर्थक थे। 
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यहां पर मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों नें भावेश रसिकलाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससें उन्हें काफी चोटें आईं। भावेश की तहरीर पर सांसद एवं उनके अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत में प्रेषित किया। मामले में गवाही एवं बहस के बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया।
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