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MP News: मानसिंह पटेल की गुमशुदगी मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत, एससी का CBI जांच से इंकार

Sat, 05 Apr 2025 09:36 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sat, 05 Apr 2025 09:36 PM IST
सार

सागर जिले के मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग और एसआईटी द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट पर हस्तक्षेप की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जिला सागर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया, और एसआईटी की जांच में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मना कर दिया।

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MP News: Big relief to minister Govind Singh Rajput in Mansingh Patel's missing case, SC refuses CBI probe
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सागर जिले के मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिंह प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग और एसआईटी गठित कर खात्मा रिपोर्ट में हस्तक्षेप की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने एसआईटी की खात्मा रिपोर्ट पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और मामले की सीबीआई जांच की मांग भी खारिज कर दी।
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश दिया कि वे इस मामले में जिला सागर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी के गठन और उसकी प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने एसआईटी की जांच में हस्तक्षेप करने से मना किया और सीबीआई जांच की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, तनवीर अहमद, एसजी हसनेन, और एमसी. ढीगरा ने पक्ष रखा, जबकि शासन की ओर से केएम नटराज ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इस मामले में सागर के सीजेएम कोर्ट में मानसिंह के बेटे सीताराम ने पहले ही विनय मलैया और राजकुमार सिंह को झूठी शिकायत करने और मामले को अनावश्यक बढ़ाने का दोषी ठहराया है।

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