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लव जिहाद : विधानसभा में पेश हुआ ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’

Tue, 02 Mar 2021 06:32 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, भोपाल
पीटीआई, भोपाल Published by: देव कश्यप Updated Tue, 02 Mar 2021 06:32 AM IST
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Madhya Pradesh Religious Freedom Bill 2021 introduced in Vidhan Sabha
मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

मध्यप्रदेश की भाजपा नीत सरकार ने कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’ सोमवार को सदन में पेश किया। इस विधेयक के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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सदन में पारित होने के बाद यह कानून नौ जनवरी को अधिसूचित ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ की जगह लेगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस विधेयक को सदन में पेश किया।
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मध्यप्रदेश विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘यह पहला चरण है। अब इस विधेयक पर चर्चा होगी। सदन ने इसे पेश करने की अनुमति दी है। सदस्य इसका अध्ययन कर सकते हैं और संशोधन दे सकते हैं।’
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मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नौ जनवरी को इस ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को स्वीकृति प्रदान की थी। इस कानून के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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