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मध्यप्रदेश : कांग्रेस ने लगाया ऑक्सीजन संकट का आरोप, भोपाल के जेपी अस्पताल में दो की मौत का दावा

Thu, 01 Apr 2021 05:14 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 01 Apr 2021 05:14 PM IST
सार

  • मप्र में रोजाना बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज
  • इसी कारण बढ़ रही है ऑक्सीजन की मांग
  • कांग्रेस ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना

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Madhya Pradesh: Congress alleges oxygen crisis, claims two deaths in JP Hospital, Bhopal
नरेंद्र सालुजा - फोटो : social media

विस्तार

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश में एक बार पुन: ऑक्सीजन संकट का आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण भोपाल के सरकारी जेपी अस्पताल में दो लोगों की मौत हो गई। बता दें, मप्र में ऑक्सीजन की ज्यादातर आपूर्ति महाराष्ट्र से होती है। वहां कोरोना संकट गहरा गया है।  

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मप्र कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा ने आरोप लगाया कि पिछली कोरोना लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण देवास में दो लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने दावा किया कि बीती रात भोपाल के जेपी अस्पताल में इस गैस की कमी से दो लोगों की मौत हो गई। उन्होंने राज्य की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एक साल बाद भी आपकी सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था तक नहीं सुधार सकी है। यह कैसा सुशासन है?  सलूजा के आरोप पर अभी मप्र सरकार की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 
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हाईकोर्ट ने दिया है 26 अप्रैल तक निर्बाध आपूर्ति का आदेश
बता दें, मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति महाराष्ट्र के संयंत्रों से होती है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही गंभीर मरीजों के लिए इसकी मांग भी बढ़ जाती है। पिछले माह 22 तारीख को इस मामले की आगे सुनवाई थी। 
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महाराष्ट्र सरकार का जवाब नहीं आने के कारण मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने ऑक्सीजन आपूर्ति पर रोकने के महाराष्ट्र सरकार के 7 सितंबर 2020 के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने आदेश को कायम रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल तक निर्बाध आपूर्ति जारी रखने का आदेश दिया है। 


महाराष्ट्र ने इसलिए रोकी थी मप्र को आपूर्ति
महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि अपने ही राज्य में बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में राज्य की ही मांग पूरी नहीं हो रही तो वह दूसरे राज्यों के मरीजों के लिए सप्लाई कैसे कर सकती है। इसके बाद मप्र सरकार ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। 


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