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Balaghat: सोनेवानी वन्यप्राणी क्षेत्र को अभ्यारण घोषित करने की मांग, वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है ये स्थान
Tue, 22 Aug 2023 07:35 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Tue, 22 Aug 2023 07:35 AM IST
सार
Balaghat News: बालाघाट जिले के दक्षिण वन मंडल सामान्य बालाघाट डिवीजन में सोनेवानी-लालबर्रा-वारासिवनी वनक्षेत्र 300 बाघ संभालता है। सोनेवानी को संरक्षित स्टेटस देने से विश्व के चोटी के 5 क्षेत्रों में शामिल होगा।
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सोनेवानी वन्यप्राणी क्षेत्र
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्यप्रदेश नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाजपांडे ने स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया की वर्ष 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बालाघाट डिवीजन के लालबर्रा वारासिवनी एवं कटंगी वनक्षेत्र में 300 बाघ विचरण का बसाहट का उल्लेख किया गया है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यदि इसे संरक्षित क्षेत्र का स्टेटस दिया जायेगा तो विश्व के चोटी के पांच क्षेत्र में शामिल हो जायेगा।
स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 की ताजा रिपोर्ट में सोनेवानी वनक्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यह नेशनल टाइगर संरक्षण अथॉरिटी की अधिकृत रिपोर्ट है, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुये वर्ष 2023 में सोनेवानी अभ्यारण का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है, जबकि इसके पूर्व में ही सोनेवानी वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ-15-12-2016-10 दिनांक 14 सितंबर 2016 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 23 सितंबर 2016 के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल 18232.883 हेक्टेयर घोषित है। सोनेवानी अभ्यारण का प्रस्ताव निरस्त करने से वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम में उल्लेखित महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लंघन हुआ है। इस संबंध में प्रिसिपल चीप कजंरवेटर ऑफ फारेस्ट वाइल्ड लाइफ मध्यप्रदेश को इमेल भेजकर उचित कार्रवाई के लिये लिखा गया है।
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स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 की ताजा रिपोर्ट में सोनेवानी वनक्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यह नेशनल टाइगर संरक्षण अथॉरिटी की अधिकृत रिपोर्ट है, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुये वर्ष 2023 में सोनेवानी अभ्यारण का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है, जबकि इसके पूर्व में ही सोनेवानी वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ-15-12-2016-10 दिनांक 14 सितंबर 2016 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 23 सितंबर 2016 के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल 18232.883 हेक्टेयर घोषित है। सोनेवानी अभ्यारण का प्रस्ताव निरस्त करने से वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम में उल्लेखित महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लंघन हुआ है। इस संबंध में प्रिसिपल चीप कजंरवेटर ऑफ फारेस्ट वाइल्ड लाइफ मध्यप्रदेश को इमेल भेजकर उचित कार्रवाई के लिये लिखा गया है।
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