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Damoh News: कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट में है केस

Mon, 13 Mar 2023 08:47 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: रवींद्र भजनी Updated Mon, 13 Mar 2023 08:47 PM IST
सार

कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भी आरोपियों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। 
 

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Bail plea of the accused in the murder of Congress leader Devendra Chaurasia rejected, the matter is in the
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

चार साल पहले दमोह के हटा के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड के एक आरोपी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी भानसिंह ने जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।  

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सोमवार को जमानत अर्जी की सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। 15 मार्च 2019 को हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरासिया की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसमें पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार के पति गोविंद सिंह, देवर चंदू सिंह, भतीजे और भाई के साथ भानसिंह भी नामजद आरोपी है। 
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इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की जमानत निरस्त करने के पहले ही आदेश जारी किए थे। पथरिया विधायक के देवर चंदू सिंह की भी जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। अब आरोपी भानसिंह को भी सुप्रीम अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया है। 
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इसलिए नहीं दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता वरुण सिंह व स्थानीय अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया था कि यदि इस तरह के आरोपी को जमानत का लाभ मिलता है तो समाज में अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। इस आदेश के बाद उच्च न्यायालय भी अन्य आरोपियों को जमानत का लाभ दे सकता है। आरोपी के रवैये और आपराधिक कृत्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भानसिंह की याचिका खारिज कर दी।
 

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