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तेजाब फेंकने के दोषियों को 7 साल की सजा
MadhyaPradesh
Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
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इन्दौर/इंटरनेट डेस्क। मध्यप्रदेश में इंदौर की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश पीके सिन्हा ने दिए फैसले में सोनू उर्फ सुनील और संजय पर तेजाब फेंक कर हत्या करने के प्रयास के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी धार जिले के मांडू निवासी राजू सिंह एवं विजय भाटी को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार चार फरवरी 2011 को फरियादी सोनू ने इंदौर के एरोड्रम थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ऑटो रिक्क्षा चलाता है और शाम को अपने साथी संजय भाटी को मोटर साइकिल से जावरा कंपाउंड में डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा था।
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इस दौरान खड़े गणपति मंदिर के पास पहुंचे तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए विजय भाटी और राजू सिंह ने तेजाब फेंक दिया। जिससे उसका चेहरा, आंख और जांघे तथा साथी संजय के चेहरा और गला बुरी तरह से झुलस गया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश पीके सिन्हा ने दिए फैसले में सोनू उर्फ सुनील और संजय पर तेजाब फेंक कर हत्या करने के प्रयास के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी धार जिले के मांडू निवासी राजू सिंह एवं विजय भाटी को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार चार फरवरी 2011 को फरियादी सोनू ने इंदौर के एरोड्रम थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ऑटो रिक्क्षा चलाता है और शाम को अपने साथी संजय भाटी को मोटर साइकिल से जावरा कंपाउंड में डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा था।
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इस दौरान खड़े गणपति मंदिर के पास पहुंचे तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए विजय भाटी और राजू सिंह ने तेजाब फेंक दिया। जिससे उसका चेहरा, आंख और जांघे तथा साथी संजय के चेहरा और गला बुरी तरह से झुलस गया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था।
