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कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को मिले 28 दिन का वेतन युक्त अवकाश 

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 26 Apr 2021 09:06 PM IST
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कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को मिले 28 दिन का वेतन युक्त अवकाश 
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- अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने जारी किए निर्देश -  सभी आयुक्तों को भेजा पत्र  अमर उजाला ब्यूरो  लखनऊ।  उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने सभी मंडलायुक्त, श्रम आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों या जो भी संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथक रखे गए हों, उन सभी को 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव के मुताबिक ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मचारी स्वस्थ होने के बाद अपने प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे । इसके अलावा ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थाई रूप से बंद हैं, के कर्मचारियों को ऐसी अस्थाई बंदी अवधि के लिए उनके स्वामी या नियोजक मजदूरी सहित अवकाश प्रदान करेंगे। ऐसी समस्त दुकानों, प्रतिष्ठानों, कारखानों जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के सुरक्षा उपायों को भी प्रदर्शित करना होगा। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी गंभीर बना हुआ है इसलिए इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए।
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