Parliament LIVE: दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल लोकसभा से पास; सुशील कुमार रिंकू पूरे सत्र के लिए निलंबित
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Thu, 03 Aug 2023 08:06 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 03 Aug 2023 08:06 PM IST
खास बातें
लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस हो रही है। बहस की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और वहां संसद को कानून बनाने का अधिकार है। वहीं राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने भी खरगे से उनके चैंबर में मुलाकात की और सदन को चलाने के लिए सहमति बनाने की कोशिश की गई।
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संसद का मानसून सत्र
- फोटो : Amar Ujala
लाइव अपडेट
07:19 PM, 03-Aug-2023
लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल 4 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई।07:15 PM, 03-Aug-2023
दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ को लोकसभा से पास हो गया। इसे निचले सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।
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06:52 PM, 03-Aug-2023
अमित शाह ने दिया जवाब
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ को चर्चा का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करता रहा। सदन में हंगामा होता रहा, लेकिन आज इस बिल के लिए आप सब यहां आ गए। इसी बिल के लिए क्यों आए? बाकी बिल के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लिए देश नहीं गठबंधन जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल के पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल आपको टाटा-बाय बाय कर देंगे। विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए अमित शाह ने दावा किया कि कितने ही गठबंधन कर लो, 2024 में आएंगे मोदी ही।
06:49 PM, 03-Aug-2023
राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, दो अहम विधेयक पारित
राज्यसभा की कार्यवाही कल यानी चार अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा ने प्रेस एवं नियत कालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें प्रकाशकों के लिए प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करने तथा पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आनलाइन बनाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उच्च सदन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा रखे गए इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।इसके अलावा राज्यसभा ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें दलाली पर रोक लगाने एवं कानूनी पेशे के नियमन को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ऐसे दलालों की सूची प्रत्येक अदालत में लगाई जाएगी। किसी व्यक्ति का नाम दलालों की सूची में आने पर उसे तीन माह तक की सजा या 500 रूपये का अर्थदंड या दोनों लगाए जा सकते हैं।
06:43 PM, 03-Aug-2023
लोकपाल पर जितेंद्र सिंह ने कही यह बात
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में लोकपाल को अपने द्वारा किए गए कार्यों पर राष्ट्रपति को सालाना एक रिपोर्ट पेश करनी होती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा इसके द्वारा प्राप्त और निपटाए गए सभी प्रकार की शिकायतों की स्थिति, जिसे संसद में रखा जाना है, शामिल है। ऐसी दो रिपोर्टें अब तक संसद में रखी जा चुकी हैं। इसके अलावा उक्त की धारा 20(10) के संदर्भ में लोकपाल अपनी वेबसाइट पर लंबित या उसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की स्थिति भी प्रदर्शित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत न्यायिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकपाल में दो न्यायिक और तीन अन्य न्यायिक सदस्यों सहित पांच सदस्य होते हैं। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, न्यायिक सदस्यों में से एक को राष्ट्रपति द्वारा 28.05.2022 से नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में लोकपाल को अपने द्वारा किए गए कार्यों पर राष्ट्रपति को सालाना एक रिपोर्ट पेश करनी होती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा इसके द्वारा प्राप्त और निपटाए गए सभी प्रकार की शिकायतों की स्थिति, जिसे संसद में रखा जाना है, शामिल है। ऐसी दो रिपोर्टें अब तक संसद में रखी जा चुकी हैं। इसके अलावा उक्त की धारा 20(10) के संदर्भ में लोकपाल अपनी वेबसाइट पर लंबित या उसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की स्थिति भी प्रदर्शित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत न्यायिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकपाल में दो न्यायिक और तीन अन्य न्यायिक सदस्यों सहित पांच सदस्य होते हैं। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, न्यायिक सदस्यों में से एक को राष्ट्रपति द्वारा 28.05.2022 से नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

06:41 PM, 03-Aug-2023
2024 के चुनाव में देश और I.N.D.I.A. जीतेगा: गौरव गोगोई
लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि I.N.D.I.A गठबंधन के गठन के बाद से भाजपा नेताओं की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी I.N.D.I.A गठबंधन की आलोचना कर रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डर आज उनके बयान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। इससे तो यही पता चलता है कि 2024 के चुनाव में देश और I.N.D.I.A. जीतेगा। I.N.D.I.A के गठन के बाद सत्ता पक्ष को अपने NDA गठबंधन की याद आई।
लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि I.N.D.I.A गठबंधन के गठन के बाद से भाजपा नेताओं की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी I.N.D.I.A गठबंधन की आलोचना कर रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डर आज उनके बयान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। इससे तो यही पता चलता है कि 2024 के चुनाव में देश और I.N.D.I.A. जीतेगा। I.N.D.I.A के गठन के बाद सत्ता पक्ष को अपने NDA गठबंधन की याद आई।
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05:28 PM, 03-Aug-2023
राजीव चंद्रशेखर ने कही यह बात
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे निश्चित रूप से विधेयक पर विचार करने के लिए किसी समिति की आवश्यकता नहीं दिखती, क्योंकि विधेयक पर व्यापक परामर्श किया गया है। विधेयक और यह पूरा विचार या नागरिकों की सुरक्षा की पूरी अवधारणा संसद की एक संयुक्त समिति के माध्यम से चली गई है। हम विधेयक के संबंध में पहले ही बहुत देर कर चुके हैं और इस विधेयक में और देरी नहीं की जा सकती क्योंकि यह ऐसा करने वाले कई प्लेटफार्मों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के शोषण की प्रथा को रोकने के मूल में जाता है तो विपक्ष डिजिटल पर्सनल डेटा बिल पर बहस शुरू करने से क्यों डर रहा है, यह मेरे लिए एक बड़ा रहस्य है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किये जाने के विरोध में वे जिस तरह खड़े हो गए, वह मुझे अत्यंत रहस्यमय और समझ से परे लगता है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक के साथ राजनीति करना बंद करें, जैसे उन्होंने इस सत्र में मणिपुर और बाकी सभी चीजों के साथ राजनीति करने की कोशिश की है।03:01 PM, 03-Aug-2023
डाटा प्रोटेक्शन बिल के विरोध में बोले अधीर रंजन चौधरी
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के जरिए सरकार सूचना के अधिकार कानून को रौंदना चाहती है। इसलिए हम इस तरह के उद्देश्य का विरोध करेंगे। इस बिल को चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए।
02:58 PM, 03-Aug-2023
डाटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पेश
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश किया। जिसका टीएमसी सांसद सौगत राय, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया।
02:31 PM, 03-Aug-2023
'नेहरू, अंबेडकर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे'
अमित शाह ने कहा कि पूर्व में कई बड़े नेताओं जैसे पंडित नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, डॉ. अंबेडकर ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार देने का विरोध किया था। शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा। शाह ने कहा कि दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है।