Aryan Khan Bail Live: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दी, लेकिन कल या शनिवार को ही हो पाएगी रिहाई
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Thu, 28 Oct 2021 05:07 PM IST
विजयाश्री गौर
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: विजयाश्री गौर
Updated Thu, 28 Oct 2021 05:07 PM IST
खास बातें
Aryan Khan Bail Live: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है, लेकिन कल या शनिवार को ही आर्यन जेल से बाहर आ सकेंगे। तीन घंटे की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्यन समेत तीनीों आरोपियों को बेल दे दी।
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आर्यन खान
- फोटो : Social Media
लाइव अपडेट
04:45 PM, 28-Oct-2021
ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली बेल
आर्यन खान समेत बाकी तीनों आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, उन्हें आज की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद शाम को 4.45 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।04:40 PM, 28-Oct-2021
मुकुल रोहतगी पेश कर रहे दलील
गिरफ्तार हुए लोगों में सिर्फ आर्यन और अरबाज परिचित थे। ऐसे में साजिश की कोई आशंका ही नहीं है।
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04:35 PM, 28-Oct-2021
एनसीबी की दलील हुई पूरी
कोर्ट में एनसीबी की दलील पूरी हो गई है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा- मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? जिन्होंने आर्यन को क्रूज पर न्योता दिया था।04:26 PM, 28-Oct-2021
ड्रग्स नहीं मिलने पर भी हो सकता है जिम्मेदार
अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा- ड्रग्स नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर किसी के पास ड्रग्स नहीं मिला है, तो भी वो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है।04:21 PM, 28-Oct-2021
लीगल है गिरफ्तारी
अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया, "यह मानते हैं कि गिरफ्तारी के समय कोई अनियमितता थी, जिसे रिमांड आदेश के बाद ठीक कर दिया गया था।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी है। इसे साजिश साबित नहीं किया जा सकता।" वे अपनी दलीलें समाप्त करते हुए कहते हैं।
04:13 PM, 28-Oct-2021
क्रूज में करेंगे 'ब्लास्ट'
अनिल सिंह ने कहा- 'अरबाज़ के जूते से चरस बरामद हुई थी। जब एनसीबी ने अरबाज से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो चरस लेकर आया था और आर्यन से कहा था कि क्रूज पर 'ब्लास्ट' करेंगे।
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04:09 PM, 28-Oct-2021
सुप्रीम कोर्ट ने बताया जघन्य अपराध
एनसीबी के वकील ने कहा - कॉन्सपिरेसी के मामले में जमानत देना आवश्यक नहीं है। ड्रग्स डीलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने भी जघन्य अपराध बताया है।
04:02 PM, 28-Oct-2021
अनिल सिंह ने कहा- 'आर्यन बड़ी मात्रा में पहले से ड्रग्स लेता रहा है। इस केस में आर्यन भी साजिश का हिस्सा है।'
03:55 PM, 28-Oct-2021
अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा कि 'आर्यन खान को पता था कि अरबाज के पास ड्रग्स है। चरस धूम्रपान के लिए था और जिसका सेवन दोनों करने वाले थे, हालांकि यह अरबाज के पास शारीरिक रूप से था।'
03:53 PM, 28-Oct-2021
समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। मुंबई पुलिस को गिरफ्तारी से पहले 3 दिन का नोटिस देना होगा।
Mumbai | Bombay High Court disposes off NCB Zonal Director Sameer Wankhede's petition after Maharashtra govt's lawyer assured the Court that 3 days notice will be given before arrest by Mumbai Police pic.twitter.com/6pUrjVHj6s
— ANI (@ANI) October 28, 2021