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NEET PG Counselling LIVE: नीट पीजी काउंसलिंग मामले में कल फिर होगी सुप्रीम सुनवाई, आज केंद्र के हलफनामे पर हुई बहस

Wed, 05 Jan 2022 04:28 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 05 Jan 2022 04:28 PM IST
खास बातें

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच आज NEET पोस्टग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित है।

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सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी काउंसलिंग 2021 मसले पर लाइव सुनवाई - फोटो : सुप्रीम कोर्ट

लाइव अपडेट

04:16 PM, 05-Jan-2022

नीट पीजी काउंसलिंग 2021: आरक्षण मामले में आगे की सुनवाई कल होगी

केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर सभी पक्षों के तर्क-वितर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार, 06 जनवरी, 2022 तक के लिए टाल दी है। पीठ ने कहा कि हमारे पास कल 15 नए मामले हैं तो हम उन सभी में 30 से 45 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, के खत्म होने के बाद सुनवाई शुरू कर सकते हैं। 
04:08 PM, 05-Jan-2022

नीट काउंसलिंग 2021: दातार की दलील- 8 लाख रुपये की आय सीमा पूरी तरह मनमानी

अधिवक्ता दातार ने दलील दी कि 8 लाख रुपये की आय सीमा का आधार पूरी तरह मनमाना है। अगर किसी के पास FDS, प्रॉविडेंट फंड में निवेश करने के लिए पैसा है और शेयर बाजारों में कैपिटल गेन करता है, तो क्या उसे EWS कहा जा सकता है? अधिवक्ता दातार ने मामले में अदालत से अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा कि क्या हम कल जारी रख सकते हैं? इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि कितना समय लगेगा तो उन्होंने कहा कि अधिकतम 30 मिनट लगेंगे। दूसरी ओर से अधिवक्ता पी विल्सन ने कोर्ट से गुजारिश की कि कृपया ओबीसी की भी आवाज सुनें। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
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04:03 PM, 05-Jan-2022

नीट काउंसलिंग मसला : ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल

जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को लेकर पूछा कि शैक्षणिक कॉलेजों में इसे कहां-कहां लागू किया गया है? इस पर अधिवक्ता दातार ने बताया कि रिपोर्ट सिर्फ आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के लिए कहती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आईआईटी और जेईई में लागू नहीं है क्या? इसके जवाब में एएसजी केएम नटराज ने बताया कि इसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में बहुत पहले लागू किया गया था। हालांकि, दातार ने टोकते हुए कहा कि वहां 8 लाख का आधार ही नहीं है। वहीं, अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि कुछ राज्यों में भी इसे लागू किया जा चुका है।
04:00 PM, 05-Jan-2022

नीट पीजी काउंसलिंग : ईडब्ल्यूएस कोटे पर दलील दे रहे अधिवक्ता दातार

अधिवक्ता अरविंद दातार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संपत्ति मानदंड के साथ ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख रुपये की आय सीमा मानदंड की घोषणा की गई थी। पिछड़ा वर्ग समिति के विपरीत जहां राज्यों और विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया गया था, वहां ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। वर्तमान रिपोर्ट इसे सही ठहराती है लेकिन कोई अध्ययन नहीं किया गया था। सभी इस कोटे से प्रभावित होंगे और यह बिना किसी अध्ययन के किया गया था। 
03:50 PM, 05-Jan-2022

दीवान का तर्क : इस साल ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता?

दीवान ने कहा कि मेरा तर्क यह है कि इस साल ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय में आवेदन करने के बाद ही इस अखिल भारतीय कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई भिन्नता हो तो यह केवल इस न्यायालय के आदेश के बाद किया जा सकता है न की कार्यकारी निर्णय के द्वारा। दीवान ने आगे स्पष्ट किया कि एक कार्यकारी आदेश इस अदालत के फैसले को रद्द नहीं कर सकता। यह अधिकार इस न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त और निर्मित किया गया है जो अनुच्छेद-14 का एक पहलू है।
03:44 PM, 05-Jan-2022

अधिवक्ता दीवान ने ओबीसी कोटे के पक्ष में रखी दलीलें

अधिवक्ता दीवान ने दलील रखते हुए कहा कि याचिका में नीट पीजी छात्रों की तत्काल आवश्यकता का हवाला दिया गया था, जहां केंद्र ने 27 प्रतिशत ओबीसी और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस को अखिल भारतीय कोटा में लागू करने का फैसला किया था, जिसमें एससी और एसटी क्रमशः 15 और 7.5 प्रतिशत थे। दीवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अखिल भारतीय कोटा लागू किया गया था। इसमें कुल यूजी सीटों का 15 प्रतिशत और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध कुल यूजी सीटों का 50 प्रतिशत शामिल है।
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03:40 PM, 05-Jan-2022

सॉलिसिटर जनरल बोले- काउंसलिंग अटकी हुई है, हमें डॉक्टरों की जरूरत है

हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि काउंसलिंग अटकी हुई है और ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। हमें डॉक्टरों की जरूरत है और उनकी चिंताएं वाजिब हैं। एक समाज के रूप में अब हम लंबी बहस में नहीं जा सकते। मेहता ने कहा कि हम फिर से विचार करेंगे और अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट को अंतरात्मा की रोशनी में देखने की जरूरत है कि क्या सबसे गरीब से गरीब को कवर किया गया है। हम काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। 
03:37 PM, 05-Jan-2022

NEET PG Counselling Supreme Court LIVE: पहले याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना जाएगा

इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 25 नवंबर को आपने हमसे कहा था कि आप मानदंडों पर फिर से विचार करेंगे और अब आपने मानदंडों पर दोबारा गौर किया है। अब इस बेंच कंपोजिशन में हमें याचिकाकर्ताओं अधिवक्ता दीवान और अधिवक्ता दातार के पक्ष को सुनना है, इसलिए आज अगर वे निष्कर्ष निकालते हैं तो हम कल आपको जवाब में सुन सकते हैं।
03:33 PM, 05-Jan-2022

नीट पीजी काउंसलिंग 2021: सॉलिसिटर जनरल ने की हस्तक्षेप की मांग

वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने दलील दी कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण भी नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इसे भी बरकरार रखा है। केंद्रीय स्तर पर आरक्षण दिया गया था। याचिकाकर्ता अधिवक्ताओं को आपस में उलझते हुए देख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से हस्तक्षेप का आग्रह किया। 
03:26 PM, 05-Jan-2022

NEET PG Counselling LIVE: पुरानी व्यवस्था के साथ काउंसलिंग की मांग

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि संशोधन अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्र ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख की सीमा को सही ठहरा रहा है और हमें इस बारे में बहुत कुछ कहना है। दातार ने दलील दी कि पूरी काउंसलिंग ठप है, इस साल कम से कम पुरानी व्यवस्था के साथ काउंसलिंग तो चलने दें। 
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