15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री लाल किले में इस दिन ध्वजारोहण करते हैं। सरकारी, गैर- सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, इत्यादि में भी इस दिन ध्वजारोहण किया जाता है। आज हम आपको राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियम- कानून के बारे में बताएंगे। भारत में स्वतंत्रता दिवस को काफी धूम- धाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। आइए जानते हैं तिरंगे से जुड़े जरूरी नियम- कानून...
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Independence Day 15 August 2020: भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के जरूरी नियम-कानून, इन बातों का रखा जाता है ध्यान
Sat, 15 Aug 2020 12:47 AM IST
योगेश जोशी
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: योगेश जोशी
Updated Sat, 15 Aug 2020 12:47 AM IST
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15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण किया जाता है- सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
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Indian Independence Day 2020- सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
फहराने के लिए राष्ट्रीय झंडा...
- भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से काते गए और हाथ से बुने गए ऊनी/सूती/सिल्क/खादी के कपड़े से बना होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए।
Indian Independence Day 2020- सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
इन बातों का रखें ध्यान
- राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- किसी को सलामी देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को नहीं झुकाया जाना चाहिए।
- झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाना चाहिए। जब तक झंडे को आधा फहराने का आदेश न हो तब तक झंडे को आधा नहीं फहराया जाना चाहिए।
- किसी भी ड्रेस सामग्री में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कोई भी तस्वीर, पेटिंग या फोटोग्राफ नहीं बनी होनी चाहिए। तिरंगे के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
- झंडे का प्रयोग अन्य किसी रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- फटा हुआ और मैला ध्वज प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।
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Indian Independence Day 2020- सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
तिरंगे का अपमान करने पर हो सकती है सजा
- अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान या संविधान के किसी भी भाग को जलाता, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरुपित करता है, कुचलता है या किसी भी रूप में अपमान करता है तो उसे 3 वर्ष की जेल या जुर्माना हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जेल और जुर्माना दोनों से भी दंडित किया जा सकता है।
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Indian Independence Day 2020- सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
कागज के झंडों का इस्तेमाल
- लोगों द्वारा कागज के झंडों का इस्तेमाल राष्ट्रीय पर्व के मौके पर किया जा सकता है, परंतु इन झंडों को जमीन में नहीं फेंकना चाहिए। इन झंडों को उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत में रख दें। अगर ये फट जाए या मैला हो जाए तो इन झंडों को मर्यादा के अनुरूप ही नष्ट किया जा सकता है।