15 अगस्त को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। देश में इस दिन को बड़े ही धूम- धाम से मनाया जाता है। प्रधानमंत्री इस दिन लाल किले में ध्वजारोहण करते हैं और देश को संबोधित भी करते हैं। आपने सरकारी भवनों, आवासों पर राष्ट्रीय झंडा देखा होगा। आज हम आपको सरकारी भवनों, आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के नियमों के बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव और सम्मान होता है। आइए जानते हैं सरकारी भवनों, आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के नियम...
Independence Day 15 August 2020: जानिए सरकारी भवनों, आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के नियम
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गणमान्य व्यक्ति के मुख्यालय से बाहर जाने पर झंडा उतार दिया जाता है
- राष्ट्रपति, उप- राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप- राज्यपाल जैसे देश के गणमान्य व्यक्ति जब अपने मुख्यालय से बाहर चले जाएं तो मुख्यालय पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को उतार दिया जाना चाहिए। इन लोगों के मुख्यालय में प्रवेश करते ही राष्ट्रीय ध्वज को फहरा देना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें जब देश के गणमान्य व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौर पर गए हों तो जिस भवन में वे निवास करें वहां पर उनके प्रवेश के समय झंडा फहराना चाहिए और उनके उस स्थान से जाने के बाद झंडे को उतार देना चाहिए।
विशेष अवसर पर फहराया जाता है झंडा
- सरकारी कार्यालयों में गणतंत्र दिवस, स्वंतत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रेल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में), या किसी राष्ट्रीय या राज्यकीय उत्सव पर सरकारी अवासों पर सूर्यादय से सूर्यास्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहाराया जाना चाहिए। इन दिनों में कार्यालय में गणमान्य व्यक्ति के उपस्थिति नहीं होने पर भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडा फहराया जाता है।
राष्ट्रपति, उप- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे पर
- जब राष्ट्रपति, उप- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी संस्था का दौरा करते हैं, तब उस संस्था में झंडा फहराया जाता है। संस्था द्वारा राष्ट्रपति, उप- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए।
अगर कोई संस्था विदेश के गणमान्य व्यक्ति के स्वागत में शामिल हो
- जब विदेश का कोई गणमान्य व्यक्ति भारत के दौरे पर आता है तो स्वागत समारोह में शामिल संस्था को राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का झंडा भी फहराना होता है। इसके साथ ही अगर विदेश के गणमान्य व्यक्ति भारत में किसी संस्था का दौरा करते हैं तो उस संस्था द्वारा भारत का और संबंधित देश का झंडा भी फहराया जाना चाहिए।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): ये जानकारी आपको भारतीय झंडा संहिता, 2002 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप भारतीय झंडा संहिता, 2002 का अध्ययन कर सकते हैं।