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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   UP Police Constable 2025 Update: Age Limit Clarified, 3-Year Relaxation Valid, Home Guard Rule Explained

UP Police: यूपी कांस्टेबल की आयु सीमा पर कंफ्यूजन दूर, भर्ती बोर्ड ने साफ की स्थिति; जानें किसे-कितनी मिली छूट

Fri, 23 Jan 2026 03:04 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 23 Jan 2026 03:04 PM IST
सार

UP Police Constable 2025: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में आयु सीमा को लेकर भर्ती बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट की है। नियम-10 के तहत मूल आयु सीमा लागू रहेगी, साथ ही 5 जनवरी, 2026 को जारी आदेश के अनुसार सभी वर्गों को एक बार के लिए 3 वर्ष की आयु छूट मान्य होगी। होमगार्ड आरक्षण आयु सीमा के भीतर ही मिलेगा।
 

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UP Police Constable 2025 Update: Age Limit Clarified, 3-Year Relaxation Valid, Home Guard Rule Explained
UP Police, यूपी पुलिस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

UP Police Constable 2025 Age Limit: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को लेकर अभ्यर्थियों के बीच आयु सीमा और होमगार्ड श्रेणी से जुड़े आरक्षण को लेकर उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने एक स्पष्टीकरण सूचना जारी की है। नोटिस में भर्ती बोर्ड ने आयु सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। 

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नियम-10 के अनुसार मूल आयु सीमा

यूपी पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2015 के नियम-10 के अनुसार, जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाती हैं, उसकी 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु निम्न होनी चाहिए:

 
  • पुरुष अभ्यर्थी: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष
  • महिला अभ्यर्थी: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष


साथ ही यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सरकारी आदेशों के अनुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यानी उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

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3 वर्ष की एकमुश्त आयु छूट

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 5 जनवरी को जारी नोटिस के माध्यम से इस सीधी भर्ती के लिए सभी वर्गों को एक बार के लिए 03 वर्ष का आयु शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के क्रम में भर्ती बोर्ड द्वारा यह छूट पहले ही लागू की जा चुकी है।

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होमगार्ड आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट

भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि शासनादेश दिनांक 25-01-1995 के अनुसार पुलिस एवं पीएसी की सीधी भर्ती में पुलिस बल में 5% पद, पीएसी में 5% पद होमगार्ड्स के जवानों के लिए आरक्षित हैं।

 
  • पुलिस बल में 5% पद आरक्षित
  • पीएसी में 5% पद आरक्षित


इसके अंतर्गत होमगार्ड अभ्यर्थी तभी पात्र माने जाएंगे जब उनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष हो तथा उन्होंने कम से कम 3 वर्ष की सेवा होमगार्ड्स में पूर्ण की हो।


आधिकारिक नोटिस पीडीएफ देखें...
 

होमगार्ड की आयु सीमा पर स्पष्टीकरण

भर्ती बोर्ड ने अपनी सूचना/विज्ञप्ति दिनांक 08-01-2026 के संदर्भ में यह पुनः स्पष्ट किया है कि होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण उनकी अपनी-अपनी लम्बवत (Vertical) श्रेणी में निर्धारित आयु सीमा के भीतर ही मिलेगा। अर्थात होमगार्ड श्रेणी के लिए अलग से अतिरिक्त आयु छूट मान्य नहीं होगी।

भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक नियमों, शासनादेशों और बोर्ड की सूचनाओं के आधार पर ही अपनी पात्रता का आकलन करें।

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