फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   RRBs Warn Against Sharing Exam Content on YouTube, Twitter, and Facebook; Full Notice Here

RRB: सोशल मीडिया पर शेयर की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा से जुड़ी सामग्री, तो होगी कार्यवाही; पढ़ें नोटिस

Tue, 26 Nov 2024 04:43 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 26 Nov 2024 04:43 PM IST
सार

RRB: रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी सामग्री को साझा करना गंभीर अपराध है। आरआरबी ने चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 

विज्ञापन
RRBs Warn Against Sharing Exam Content on YouTube, Twitter, and Facebook; Full Notice Here
Indian Railway, भारतीय रेल - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

RRB: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षा की सामग्री साझा करना एक गंभीर अपराध है। अगर कोई भी उम्मीदवार ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आरआरबी ने कहा कि उन्होंने देखा है कि कुछ लोग यूट्यूब, ट्विटर (एक्स), फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से इन गतिविधियों में संलिप्त हैं।

विज्ञापन


आधिकारिक बयान में कहा गया है, "...यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में परीक्षा सामग्री का खुलासा, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, प्रसारण, भंडारण या प्रसारण या भंडारण की सुविधा प्रदान करता हुआ पाया जाता है, चाहे वह पूरी जानकारी हो या आंशिक या मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक माध्यम से या परीक्षा केंद्र में दिए गए कच्चे कागजात को ले जाना या परीक्षण सामग्री को अनधिकृत रूप से अपने पास रखना, तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और उसे परीक्षा से वंचित/अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।"

विज्ञापन

दोषियों के खिलाफ होगी कार्यवाही

आरआरबी ने चेतावनी दी कि ऐसे उम्मीदवारों और व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे मामलों की सूचना पुलिस को भी दी जाएगी।

नोटिस में लिखा है ये

नोटिस में आगे कहा गया है कि आरआरबी ने कुछ व्यक्तियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, द्विटर और फेसबुक पर उपरोक्त गतिविधियों में लिप्त पाया है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो इन मामलों की सूचना पुलिस को दी जा सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed