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29334 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 04 Mar 2016 09:18 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 04 Mar 2016 09:18 PM IST
सार

  • 29334 गणित-विज्ञान सहायक अध्यापक की भर्ती का मामला
  • 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक
  • कोर्ट ने माना री-शफलिंग को अनुचित

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High Court stop appointment letter in 29334 teacher recruitment
नियुक्ति पत्र पर हाईकोर्ट की रोक

विस्तार

हाईकोर्ट ने 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मौखिक रूप से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी को भी नियुक्ति न दिया जाए।
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कोर्ट ने 82 अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से बाहर किए गए चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी मांगी है। प्रियंका गुप्ता सहित करीब 150 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।
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याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना है कोर्ट के आदेश से गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है।
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शिक्षक भर्ती

High Court stop appointment letter in 29334 teacher recruitment
शिक्षक भर्ती
इनको सम्मिलित करने की प्रक्रिया में री-शफलिंग के दौरान तमाम चयनित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। इनमें वह लोग भी शामिल हैं, जिनके अंक 82 से अधिक हैं। नियमानुसार मेरिट नीचे आने पर ही 82 अंक वालों को काउंसलिंग में शामिल किया जाना चाहिए था।

कोर्ट ने री-शफलिंग को अनुचित माना है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि अभी लगभग तीन हजार पदों पर काउंसिलिंग शेष है।

कोर्ट ने कहा है कि उनके अगले आदेश तक किसी भी 82 अंक वाले अभ्यर्थी को नियुक्तिपत्र न दिया जाए। साथ ही याचीगण की मेरिट लिस्ट भी तलब कर ली है। याचिका पर 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
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