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DHJS Exam: न्यायिक सेवा परीक्षा में एक अंक से चूका छात्र, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की पुनर्मूल्यांकन की मांग

Tue, 13 Sep 2022 04:41 PM IST
देवेश शर्मा जॉब डेस्क, अमर उजाला
जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Tue, 13 Sep 2022 04:41 PM IST
सार

DHJS Exam: दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा के अगले दौर में पहुंचने से महज एक अंक से चूकने वाले उम्मीदवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी।

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DHJS Exam: HC refuses answer sheet re-evaluation of aspirant falling short of one mark
Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

Delhi High Court DHJS Exam: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (DHJS) परीक्षा में एक अंक से चूके उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा के अगले दौर में पहुंचने से महज एक अंक से चूकने वाले उम्मीदवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी। इस मांग को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। 

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दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान इसे निस्संदेह एक कठिन मामला बताते हुए, जस्टिस विभु बाखरू की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, एक वकील, ने सभी विफल उम्मीदवारों में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन अंकन प्रणाली या मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई दोष या खामी नहीं थी, इसलिए अदालत उसे कोई सहायता नहीं दे सकती है। 

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जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अदालत दुर्लभ और असाधारण मामलों में राहत प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है, जहां यह स्थापित हो जाता है कि परीक्षा पत्रों के मूल्यांकन में एक स्पष्ट त्रुटि थी और यह उम्मीदवार का अधिकार था। निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए उम्मीदवारों की संख्या प्रभावित हुई है। याचिकाकर्ता डीएचजेएस मुख्य (लिखित) परीक्षा में शेष पेपरों में काफी अधिक अंक प्राप्त करते हुए केवल एक परीक्षा पेपर यानी 'लॉ- III' में अर्हक अंक हासिल करने में विफल रहा और इस तरह उसे आगे की प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया गया।

अदालत ने अपने 12 सितंबर के आदेश में कहा कि निस्संदेह, यह एक कठिन मामला है जहां एक मेधावी उम्मीदवार अपेक्षित कट-ऑफ को पूरा नहीं कर पाया है। हालांकि, यह न्यायालय यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि अंकन प्रणाली में कोई स्पष्ट त्रुटि है या कोई व्यवस्थित विफलता है।  यह नोट करना प्रासंगिक है कि 'लॉ- III'के प्रश्न-पत्र में निर्धारित प्रश्नों के उत्तर निबंध-प्रकार के प्रश्न थे और उनका मूल्यांकन विषयपरक रूप से किया गया था। इस न्यायालय को सूचित किया जाता है कि एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक ही परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था। यह संभव है कि पुनर्मूल्यांकन पर, याचिकाकर्ता उच्च अंक प्राप्त कर सकता है। 

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अदालत ने ऑब्जर्व किया और कहा कि यदि पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देते हैं, तो अन्य उम्मीदवारों के लिए भी ऐसा करना आवश्यक होगा। अदालत ने यह भी माना कि निश्चित रूप से मूल्यांकन सख्त था, क्योंकि 54 उम्मीदवार प्रश्न में परीक्षा में विफल रहे थे, लेकिन कहा कि मूल्यांकन सख्त होने के बावजूद, पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों ने योग्यता अंक हासिल किए हैं। इसलिए पुनर्मूल्यांकन की अनुमति की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

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