Bihar Police Bharti: बिहार में एएसआई से लेकर डीएसपी तक को कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी नौकरी, रिटायर्ड को भी मौका
Police Jobs After Retirement : अब बिहार सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिसकर्मियों की बहाली करेगी। इसके लिए पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई। इस संबंध में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।
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Bihar Police Contract Bharti 2022: बिहार सरकार ने पुलिसकर्मियों की कमी और बढ़ती आबादी को देखते हुए पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। ताकि जल्द से जल्द पुलिसकर्मियों की बहाली हो सके और अपराध नियंत्रण तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनका सहयोग मिल सके। साथ ही उनके बुनियादी प्रशिक्षण में अनावश्यक समय भी खराब न हो।
सीएम नीतीश कुमार ने 31 दिसंबर को की थी घोषणा
दरअसल, इन दिनों बिहार में जनसंख्या के अनुपात में पुलिसकर्मियों की संख्या जितनी होनी चाहिए, उससे काफी कम है। ऐसे में बिहार सरकार ने इससे निपटने की रणनीति के तहत तात्कालिक उपाय निकाला है। अब सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिसकर्मियों की बहाली करेगी। इसके लिए पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई। इस संबंध में पहली घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 31 दिसंबर, 2021 को की थी।
Bihar Police Contract Bharti 2022: पुलिसकर्मियों पर बढ़ रहा काम का दबाव
हालांकि, तब योजना सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर नौकरियां दी जाने की थी। लेकिन अब लंबित मुकदमों के निस्तारण और पुलिसकर्मियों पर बढ़ रहे काम के दबाव को देखते हुए योजना के तहत इनमें एएसआई यानी सहायक उप निरीक्षक (ASI) से लेकर डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) रैंक तक के रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को मौका दिया जा रहा है। इसके तहत कुछ नियम तय किए गए हैं, जिनके अनुसार, जो जिस रैंक में रिटायर हुए थे, वे उसी रैंक में फिर से बहाल किए जाएंगे। इस बार वे 65 साल तक की उम्र तक काम कर सकेंगे।
Bihar Police Bharti 2022: कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को नहीं मिलेगा थाना इंचार्ज का पद
जानकारी के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल पुलिसकर्मियों को थाना इंचार्ज का पद नहीं दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के अधिकारियों को अनुसंधान और लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम सौंपा जाएगा। एडीजी बिहार पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के अधिकारियों की सारी छुट्टियां और नियमावली भी स्पष्ट है। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह भी गौर किया जाएगा की कि संबंधित कार्मिक के खिलाफ कोई मामला लंबित न हो।